फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   girl did marriage with facebook lover, refused to meet nri father

फेसबुक पर मिले पति के लिए NRI पिता का प्यार ठुकराया

Thu, 18 Jun 2015 11:25 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 18 Jun 2015 11:25 AM IST
विज्ञापन
girl did marriage with facebook lover, refused to meet nri father

फेसबुक पर मिले पति के लिए युवती ने कनाडा से मिलने आए पिता का प्यार ठुकरा दिया। मामले में हाईकोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुनाया है।

विज्ञापन


हाईकोर्ट में युवती के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि लड़की बालिग है और उसने शादी भी कर ली है, लिहाजा अब उसे पिता के हवाले नहीं किया जा सकता। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में युवती के एनआरआई पिता ने अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगी।

मामले में पिता की ओर से युवती से मिलने की इच्छा जाहिर करने को लेकर दायर अर्जी की सुनवाई के दौरान युवती बुधवार को पति के साथ हाईकोर्ट में पेश तो हुई, लेकिन उसने पिता से मिलना उचित नहीं समझा। युवती ने अपने पति के साथ ही रहने की बात कही।
विज्ञापन

ये था पूरा मामला

girl did marriage with facebook lover, refused to meet nri father

पंद्रह साल की उम्र में फेसबुक पर दोस्त बनी यह युवती चार साल तक मोहाली निवासी अभिषेक गिल के साथ इंटरनेट के जरिये संपर्क में रही। गिल ने उसे पंजाबी फिल्मों में किरदार दिलाने की बात कहकर मोहाली बुलाया। बाद में युवक ने अभिषेक से शादी कर ली। साथ ही दोनों ने मानवाधिकार आयोग से सुरक्षा भी हासिल कर ली।

इस बीच युवती के पिता ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर अपनी बेटी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। बुधवार को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। युवती ने साफ तौर पर कहा कि वह शादीशुदा जीवन व्यतीत करना चाहती है। इससे पहले युवती के पिता टोरंटो निवासी जसविंदर सिंह ने एडवोकेट लवलीत ठाकुर के माध्यम से याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनकी बेटी नाबालिग थी।
18 साल की होते ही वह गुम हो गई। लड़की के पासपोर्ट और फेसबुक डिटेल खंगालने पर पता लगा कि मोहाली का अभिषेक गिल फेसबुक पर उससे पिछले कुछ सालों से संपर्क में है। फेसबुक डिटेल से पता चला कि अभिषेक ने युवती को पंजाबी फिल्मों में किरदार दिलाने का वादा किया था।

पिता ने याचिका में कहा था कि उनकी बेटी कभी भारत नहीं आई, लिहाजा उसके बारे में पता लगाया जाना चाहिए कि वह किस हालात में है। पिता ने यह गुहार भी लगाई थी कि उसे एक बार बेटी से मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए। कनाडा से भारत आने के बाद युवती को पिता ने बुधवार को हाईकोर्ट में देखा।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed