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नाबालिग के साथ छेडख़ानी में युवक को तीन साल की सजा
Updated Thu, 15 Nov 2018 10:11 PM IST
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गोपेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह चौहान की अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में एक युवक को पोक्सो अधिनियम के तहत तीन साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
मामला पांच अप्रैल वर्ष 2016 का है। जिले के एक गांव की नाबालिग छात्रा को स्कूल जाते वक्त मनवीर सिंह उर्फ मुन्ना, ग्राम खाल (आदिबदरी) जबरदस्ती अपनी कार से देहरादून के एक होटल में ले गया और उसके साथ छेड़खानी की। पीड़ित के पिता ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को नाबालिग छात्रा के साथ दिल्ली से पकड़ा। मामले में आरोपी ने उच्च न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने मुकदमे के निस्तारण तक उसे रिहा करने के आदेश दिए थे। बृहस्पतिवार को विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह चौहान की अदालत ने मनवीर को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अभियोजना पक्ष की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता मोहन पंत ने की।
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मामला पांच अप्रैल वर्ष 2016 का है। जिले के एक गांव की नाबालिग छात्रा को स्कूल जाते वक्त मनवीर सिंह उर्फ मुन्ना, ग्राम खाल (आदिबदरी) जबरदस्ती अपनी कार से देहरादून के एक होटल में ले गया और उसके साथ छेड़खानी की। पीड़ित के पिता ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को नाबालिग छात्रा के साथ दिल्ली से पकड़ा। मामले में आरोपी ने उच्च न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने मुकदमे के निस्तारण तक उसे रिहा करने के आदेश दिए थे। बृहस्पतिवार को विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह चौहान की अदालत ने मनवीर को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अभियोजना पक्ष की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता मोहन पंत ने की।
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