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होटल में शराब बेचने पर दो संचालकों पर मुकदमा

Tue, 27 Feb 2018 01:48 AM IST
Updated Tue, 27 Feb 2018 01:48 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला/ऋषिकेश।
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आबकारी विभाग की टीम ने सोमवार को चारधाम यात्रा बस ट्रांजिट कंपाउंड के दो होटलों में छापा मारा। छापेमारी के दौरान एक होटल से प्रतिबंधित प्लास्टिक की 32 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। जबकि दूसरे होटल से देसी शराब के पव्वे और अरुणांचल प्रदेश ब्रांड की दो बोतलें मिलीं। आबकारी विभाग ने दोनों होटल संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

आबकारी निरीक्षक भारत प्रसाद के अनुसार चारधाम यात्रा बस ट्रांजिट कंपाउंड के समीप दो होटलों में शराब बेेचे जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद बस अड्डे के समीप होटल जय मां राजराजेश्वरी में जांच की गई। जांच के दौरान होटल से हरियाणा ब्रांड की 32 बोतलें अंग्रेजी शराब मिली, जो कि प्लास्टिक की पैकिंग में थी। इसके बाद कुंजापुरी भोजनालय से देसी शराब के 50 पव्वे और अरुणांचल ब्रांड की दो बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। इस मामले में जय मां राजराजेश्वरी होटल के संचालक अखिलेश पुत्र शूरवीर सिंह निवासी लंबगांव, टिहरी और कुंजापुरी भोजनालय के संचालक दीपक पुत्र मदन सिंह निवासी टिहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आबकारी टीम में देवानंद बेदवाल, नवीन नौटियाल, दीपक भट्ट, विनीता आदि शामिल थे।
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