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जानलेवा हमले के आरोपी को दस साल की सजा, 20 हजार रुपये का जुर्माना
Updated Sat, 23 Dec 2017 11:53 PM IST
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हरिद्वार। जानलेवा हमला करने वाले को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने दस साल के कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता एवं राजकुमार ने बताया कि 17 अप्रैल 2015 को सुशील कुमार पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम इब्राहिमपुर शाम को करीब साढ़े सात बजे बहादराबाद से अपने घर जा रहा था। रास्ते में रोहालकी गांव के नाले के पास आरोपी राजू पुत्र बाबूराम निवासी इब्राहिमपुर ने जान से मारने की नीयत से चाकू से उसकी गर्दन, चेहरे व पेट पर हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद सुशील के भाई राकेश कुमार ने थाना बहादराबाद में आरोपी राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता राजकुमार ने पांच गवाहों के बयान कराए थे। दोनों पक्षों की बहस को सुनने एवं साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश वरुण कुमार ने आरोपी राजू को सुशील पर जानलेवा हमला करने का दोषी पाया। अपने फैसले में उन्होंने ाजू को दस साल के कठोर कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता एवं राजकुमार ने बताया कि 17 अप्रैल 2015 को सुशील कुमार पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम इब्राहिमपुर शाम को करीब साढ़े सात बजे बहादराबाद से अपने घर जा रहा था। रास्ते में रोहालकी गांव के नाले के पास आरोपी राजू पुत्र बाबूराम निवासी इब्राहिमपुर ने जान से मारने की नीयत से चाकू से उसकी गर्दन, चेहरे व पेट पर हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद सुशील के भाई राकेश कुमार ने थाना बहादराबाद में आरोपी राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता राजकुमार ने पांच गवाहों के बयान कराए थे। दोनों पक्षों की बहस को सुनने एवं साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश वरुण कुमार ने आरोपी राजू को सुशील पर जानलेवा हमला करने का दोषी पाया। अपने फैसले में उन्होंने ाजू को दस साल के कठोर कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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