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चरस रखने की मिली बड़ी सजा, 10 साल जेल

Tue, 24 Mar 2015 10:14 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रुड़की
ब्यूरो/अमर उजाला, रुड़की Updated Tue, 24 Mar 2015 10:14 PM IST
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10 year jail for having drugs.

रुड़की क्षेत्र में चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक लाख का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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शासकीय अधिवक्ता आलोक पुंडीर ने बताया भगवानपुर पुलिस ने 25 अक्तूबर 2011 को हल्लूमाजरा चौक से कार सवार तमरेज पुत्र जब्बाद निवासी मानकमाजरा भगवानपुर को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 15 सौ ग्राम चरस बरामद की थी जो उसने कार में ड्राइवर वाली सीट के बगल में रखी थी।
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सात गवाह हुए पेश
इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा गया था। मामले की सुनवाई द्वितीय अपर न्यायाधीश रुड़की अरविंद कुमार की कोर्ट में हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए।
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गवाह और साक्ष्यों के आधार तमरेज को दोषी मानते हुए कोर्ट ने उसने 10 साल की सजा सुनवाई। एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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