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छह दोषियों को उम्रकैद, 11 साल पहले की थी हत्या

Fri, 09 May 2014 09:57 PM IST
अमर उजाला, विकासनगर
अमर उजाला, विकासनगर Updated Fri, 09 May 2014 09:57 PM IST
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court sentenced to life imprisonment

विकासनगर क्षेत्र के जमनीपुर तप्पड़ में 11 साल पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 17 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

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21 सितंबर 2003 को जमनीपुर तप्पड़ में दो मुहा खाले के समीप खेत में असद पुत्र मेहंदी हसन निवासी जमनीपुर की कुल्हाड़ी और खुखरी से वार कर हत्या कर दी गई थी।
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मामले में पुलिस ने नसीम, जियालाल, रिजवान, कामिल, श्रीचंद और संजय खान सभी निवासी जमनीपुर को गिरफ्तार किया गया था। उन पर धारा 147 (पांच से छह लोगों के किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना), 148 (हत्या के लिए धारदार हथियार का उपयोग करना), 302 (हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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पहली बार दी गई ऐसी सजा

court sentenced to life imprisonment

शुक्रवार को उन्हें अपर सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल के समक्ष पेश किया गया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

क्षेत्र में यह इस तरह का पहला मामला है जब हत्या के आरोप में 6 लोगों को एक साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

उन पर धारा-147 के तहत 2000 रुपये, धारा-148 के तहत 5000 और 302 के तहत 10,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

देर से ही सही लेकिन मिला न्याय

court sentenced to life imprisonment

हत्या के मामले में कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का क्षेत्र के लोगों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि देर से ही सही लेकिन कोर्ट ने सही फैसला दिया है। सजा के बाद अन्य अपराधियों के हौसले भी पस्त होंगे। अपराध के ग्राफ में गिरावट आएगी।

वरिष्ठ साहित्यकार हेमचंद्र सकलानी ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। अपराधियों के हौसले पस्त होंगे। वह गलत काम करने से पहले दस बार सोचेंगे। कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार की जीत हुई है।

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