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उत्तराखंड: असिस्टेंट प्रोफेसरों की पदोन्नति में संविदा सेवा नहीं जुड़ेगी, यूजीसी की सेवा शर्ते करनी होगी पूरी
Fri, 06 Jun 2025 06:12 PM IST
रेनू सकलानी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Fri, 06 Jun 2025 06:12 PM IST
सार
यूजीसी की सेवा शर्तें पूरी किए बिना पदोन्नति नहीं की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के मुताबिक कुछ असिस्टेंट प्रोफेसरों ने पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसरों की पदोन्नति के दौरान संविदा सेवा नहीं जुड़ेगी। यूजीसी की सेवा शर्तें पूरी किए बिना पदोन्नति नहीं की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के मुताबिक कुछ असिस्टेंट प्रोफेसरों ने पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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उनकी ओर से पदोन्नति में संविदा सेवा को भी जोड़े जाने की याचिका की गई थी। याचिका को न्यायालय से खारिज किया जा चुका है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इस मसले पर विभाग ने उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा, उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसरों की पदोन्नति यूजीसी के नियमों के तहत होती है।
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