फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Co-operative society elections: Seats reserved but 33 thousand women will not be able to vote Uttarakhand News

Uttarakhand News: सहकारी समिति चुनाव...सीटें आरक्षित कीं...पर 33 हजार महिलाएं नहीं कर सकेंगी मतदान

Mon, 10 Mar 2025 09:52 AM IST
रेनू सकलानी बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Mon, 10 Mar 2025 09:52 AM IST
सार

निर्विरोध निर्वाचन के अलावा अन्य खाली सीटों पर 18 और 19 मार्च को होने वाले चुनाव में 33 हजार महिला एवं 78 हजार पुरुष सदस्य मतदान नहीं कर सकेंगे। इन महिलाओं और अन्य सदस्यों को मतदान का अधिकार देने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने शासन को प्रस्ताव भेजा था।

विज्ञापन
Co-operative society elections: Seats reserved but 33 thousand women will not be able to vote Uttarakhand News
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

प्रदेश की बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के चुनाव में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित हैं लेकिन 33 हजार महिलाओं सहित एक लाख 11 हजार सदस्य 18 और 19 मार्च को होने वाले चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे।

विज्ञापन


वहीं, 450 समितियों में निर्विरोध निर्वाचित प्रबंध कमेटी के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा। प्रदेश की सहकारी समितियों के चुनाव कानूनी दांव पेंच में उलझे हैं। समितियों के 24 और 25 फरवरी को होने वाले चुनाव को रद्द किए जाने के बाद अब 450 समितियों का निर्विरोध निर्वाचन भी हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन है। जिस पर मई महीने में सुनवाई है।
विज्ञापन


वहीं, निर्विरोध निर्वाचन के अलावा अन्य खाली सीटों पर 18 और 19 मार्च को होने वाले चुनाव में 33 हजार महिला एवं 78 हजार पुरुष सदस्य मतदान नहीं कर सकेंगे। इन महिलाओं और अन्य सदस्यों को मतदान का अधिकार देने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने शासन को प्रस्ताव भेजा था।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें...Uttarakhand Weather News: प्रदेश में एक बार फिर बदलेगा मौसम, ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश-बर्फबारी के आसार

प्राधिकरण की ओर से कहा गया कि समिति से पिछले तीन साल में एक बार भी लेन-देने न करने वाले सदस्यों को भी मतदान का अधिकार दिया जाए। शासन से इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद समिति से जुड़ी इस तरह की कई महिला और पुरुष सदस्यों ने 24 और 25 फरवरी को हुए सहकारी समितियों के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, लेकिन हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद इस चुनाव को जहां रद्द कर दिया गया, वहीं, नियम 12 (ख) में बदलाव से मतदान का अधिकार पाने वाले यह सदस्य अब मतदान नहीं कर सकेंगे।


 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed