बद्रीनाथ धाम के मुख्य रावल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
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बद्रीनाथ के मुख्य रावल रहे शख्स के खिलाफ पुलिस ने सोमवार को साकेत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ व बंधक बनाने संबंधी धाराओं में आरोप पत्र पेश किया है।
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महरौली पुलिस ने आरोपी रावल केशवन नंबूदरी व उसके सहायक विष्णु प्रसाद को एक स्थानीय होटल से चार फरवरी 2014 को गिरफ्तार किया था।
भक्त की बेटी ने लगाया था छेड़छाड़ का आरोप
आरोपी के एक भक्त की बेटी ने रावल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। साकेत जिला अदालत की महानगर दंडाधिकारी श्रेया अरोड़ा मेहता के समक्ष केशवन नंबूदरी के खिलाफ चार्जशीट पेश की।
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पुलिस ने नंबूदरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (छेड़छाड़) व 342 (बंधक बनाना) लगाई है। अदालत में इसी दौरान नंबूदरी की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई।
जमानत याचिका खारिज
अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों के सहमति जताते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
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पेश मामले के अनुसार मामले के अनुसार पुजारी केशवन नंबूदरी अपने सहायक विष्णु प्रसाद के साथ सोमवार को छतरपुर के होटल डिलाइट में आकर ठहरा था।
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वहां, पहुंचकर उसने पीड़िता को फोन कर मिलने के लिए बुलाया।
पूरी तरह नशे में थे पुजारी व सहायक
पीड़िता के पिता नंबूदरी के अनुयायी हैं, इसलिए उन्होंने पीड़िता को जाने की अनुमति दे दी।
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अधिवक्ता आशीष अग्रवाल के मुताबिक नंबूदरी ने पीड़िता को अकेले बुलाया और ड्राइवर को होटल के बाहर ही छोड़ने के लिए कहा।
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जब पीड़िता कमरे में पहुंची तो पुजारी व सहायक पूरी तरह नशे में थे। पुजारी ने पानी देने के बहाने से उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी।
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पीड़िता किसी तरह जान बचाकर वहां से भागी और बाहर जाकर अपने पति व पुलिस को फोन किया।