दिग्गज अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट पर केस दर्ज
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दिग्गज अमेरिकी कंपनी वालमार्ट इण्डिया प्राइवेट लि. पर एक स्थानीय फर्म ने कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी समेत अनेक प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
आरोप है कि वालमार्ट ने यहां रिटेल शोरूम खोलने के लिए इस फर्म के करोड़ों रुपए खर्च करवाने के बाद अनुबंध रद कर दिया। इतना ही नहीं इस कंपनी ने फर्म की 91 लाख, 50 हजार की रकम भी नहीं लौटाई। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
विवेक विहार स्थित कृष्णा एसोसिएटस के पार्टनर संजय बहल पुत्र स्वर्गीय ब्रदीनाथ बहल ने कोर्ट को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वालमार्ट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के अधिकारियों से उनके परामर्शदाता दीपक बहल की रिटेल शोरूम के लिए भूमि व भवन उपलब्ध कराने की बात हुई थी।
ज्वालापुर क्षेत्र में चालीस हजार वर्गफुट में भवन उपलब्ध कराने की एवज में सवा पंद्रह लाख रुपए प्रतिमाह देना तय हुआ। फर्म ने पीएनबी की अहमदपुर शाखा से चार करोड़ का कर्ज ले इसके लिए निर्माणकार्य शुरू कर दिया। एचआरडीर से नक्शा पास कराने से लेकर संबंधित विभागों से एनओसी भी ले ली।
करोड़ों खर्च के बाद अनुबंध रद करने का आरोप
मानक के अनुसार शोरूम का ढांचा खड़ा करने में कई करोड़ रुपए खर्च हो गए। सारा निर्माण कंपनी की नियुक्त फर्म प्रोटेंशियल की देखरेख में हुआ। जब करोड़ों रुपए खर्च हो गए तो वालमार्ट ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया और ईमेल कर आगे की कारोबारी संभावनाओं से भी इंकार कर किया।
वालमार्ट ने बैंक गारंटी के नाम पर बंधक बनाई गई 91 लाख, 50 हजार की रकम भी नहीं लौटाई। इस पर कोर्ट के आदेश पर पीड़ित ने कंपनी के नौ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली प्रभारी धीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कंपनी का कार्यालय गुडगांव में फोर्थ फ्लोर, आर्किड सेंटर, आउट साइड कालोनी, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 53 में है।
इनके खिलाफ मुकदमा
कंपनी के सीईओ कृष अय्यर, आश्विन मित्तल, पराग मेहता, एथनी पी वनराजा, भुवन भसीन, सोहेल अहमद, अरविंद पॉल, विवेक उपाध्याय, अनुपम गोयल पर गंभीर आरोप लगाते हुए धोखाधड़ी समेत प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।