फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Bribery ex-constable of STF imprisoned for five years

Dehradun News: एसटीएफ के रिश्वतखोर पूर्व सिपाही को पांच साल की कैद

Wed, 23 Aug 2023 02:05 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 23 Aug 2023 02:05 AM IST
विज्ञापन
Bribery ex-constable of STF imprisoned for five years
10 हजार रुपये की रिश्वत के साथ पकड़े गए एसटीएफ के पूर्व सिपाही को न्यायालय ने पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल जज अंजलि नौनियाल की कोर्ट ने दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन




विजिलेंस सेक्टर देहरादून की एसपी रेणू लोहानी ने बताया, इस संबंध में हरिद्वार के गायत्री विहार निवासी वरुण अग्रवाल ने एक मार्च 2008 को विजिलेंस से शिकायत की थी। अग्रवाल ने बताया था कि वह ट्रैक्टर ट्राली से रेत बजरी और सीमेंट आदि ढुलाई का काम करता है। कई दिनों से उन्हें एसटीएफ देहरादून में तैनात कांस्टेबल नागेश पाल परेशान कर रहा था। नागेश पाल ने अग्रवाल से 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत न देने पर उसके सीमेंट को मिलावटी बताकर उसे बदनाम करने की धमकी दे रहा था। जिसके बाद अग्रवाल उसे 10 हजार रुपये रिश्वत देने के लिए हामी भर दी साथ ही विजिलेंस को इसकी शिकायत कर दी।
विज्ञापन




प्राथमिक जांच के बाद विजिलेंस ने सिपाही नागेश पाल को ट्रैप करने की योजना बनाई। जिसके बाद चार मार्च 2008 को नागेश को 10 हजार रुपये की रिश्वत के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी विवेचना इंस्पेक्टर जगदीश सिंह असवाल ने की और 16 दिसंबर 2008 को न्यायलय में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से अनुज साहनी ने बहस की। जबकि, पैरवी कांस्टेबल गोपाल ने की। साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश अंजलि नौनियाल ने दोषी नागेश पाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात में तीन साल कठोर कारावास और धारा 13(1) डी में पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों धाराओं में उस पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed