बस एक क्लिक में ऐसे बनें वोटर
न कहीं से फार्म लाने का झंझट, न ही बीएलओ के आने का इंतजार। बस अपना कंप्यूटर सिस्टम खोलिए और शुरू हो जाइए हमारे साथ...
कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई
पहला चरण
अपने कंप्यूटर सेट पर जाएं इंटरनेट खोलें और इस वेबसाइट को क्लिक करें
http://ceo.uk.gov.in/
दूसरा चरण
वेब साइट क्लिक करने के बाद आपके सामने विंडो पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड कार्यालय का पन्ना खुलेगा।
तीसरा चरण
विंडो के दाहिनी ओर नीले रंग से कुछ आईकॉन दिखेंगे। उनसे से एक ऑन लाइन वोटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम का विकल्प आ जाएगा। उसे क्लिक करें
चौथा चरण
क्लिक करने के बाद नई विंडो खुलेगी जिसमें नए यूजर का विकल्प मिलेगा। उसे क्लिक करें। नए यूजर के रजिस्ट्रेशन में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखनी पड़ेगी।
पांचवां चरण
उसके बाद आपके मोबाइल फोन पर एक वैरीफिकेशन कोड आएगा। कोड भरने के बाद अगली विंडों में एक फार्म खुलेगा।
छठा चरण
फार्म में मांगी गई सभी जानकारियां भर दें। इसके बाद ट्रांजेक्शन कंप्लीट के आप्शन पर क्लिक करें। अब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया।
सातवां चरण
इसके बाद बीएलओ आपके पते पर आकर आपके दस्तावेजों की तस्दीक करेंगे। यदि सब सही पाया गया तो कुछ दिनों बाद वोटर कार्ड बनाकर आपके घर पहुंचा देंगे।
ग्राफिक ऐरा में आज बनें मतदाता
अमर उजाला फाउंडेशन और जिला प्रशासन के बैनर तले मतदाता बनो शिविर शनिवार को ग्राफिक ऐरा यूनिवर्सिटी में आयोजित हो रहा है। इसमें विश्वविद्यालय के छात्रों को ही मतदाता बनाया जाएगा। छात्रों के अलावा शिविर में दूसरे किसी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा।
शिविर का आयोजन यूनिवर्सिटी परिसर में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए छात्र फार्म-6 भरेंगे। साथ ही कुछ जरूरी कागजात लगाए जाएंगे। फार्म के साथ इन्हें अटैच करना जरूरी है। डाटा इंट्री के बाद छात्रों को मतदाता पहचान पत्र मिल जाएगा।
ये कागजात जरूरी हैं
- दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- फोटो आइडेंटिटी
- जन्मतिथि के लिए हाईस्कूल का प्रमाण पत्र
- अड्रेस प्रूफ के लिए बिजली बिल, टेलीफोन का बिल, राशन कार्ड। गैस कनेक्शन की रसीद, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट।
बाहर के हैं तब भी बन सकते वोटर
अगर कोई छात्र उत्तराखंड से बाहर का रहने वाला है तब भी वोटर बन सकता है। यदि पहले से कहीं की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो फार्म छह भरे। निर्वाचन आयोग का कहना है कि कोई व्यक्ति जहां रात्रि निवास कर रहा है, उस क्षेत्र के बूथ पर जाकर वोट डाल सकता है।
अगर किसी व्यक्ति का पहले से किसी जगह की वोटर लिस्ट में नाम है तो उसे पहले वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखना होगा। इस पत्र में उसे लिखना होगा कि वह फलां स्थान पर रह रहा है, लिहाजा उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। इस पत्र को वह रजिस्ट्री से भेज दे।
रजिस्ट्री की रसीद और पत्र की फोटो कॉपी फार्म-6 में लगा दे। फार्म में दिए गए कॉलम में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करे। इतना करने के बाद उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अगले चुनाव में अगर वह स्थान परिवर्तन करता है तो यही प्रक्रिया अपनाकर अपना नाम सूची से कटवाकर नए स्थान की सूची में शामिल करवा सकता है। इतना ध्यान रहे कि किसी एक व्यक्ति का नाम दो स्थानों की वोटर लिस्ट में न हो। एक समय में दो स्थानों की वोटर लिस्ट में नाम होना अपराध की श्रेणी में आता है।