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बालकृष्ण अमेरिका जाएंगे या नहीं, होगा फैसला

Thu, 09 Apr 2015 10:45 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 09 Apr 2015 10:45 AM IST
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balkrishna passport case hearnig in high court.

नैनीताल हाईकोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण के पासपोर्ट रिलीज करने के मामले पर सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तिथि नियत की है।

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न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। योग गुरु रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नेपाल और अमेरिका जाने के लिए हाईकोर्ट में जमा अपने पासपोर्ट को रिलीज करने की मांग की थी।

सीबीआई ने मांगा था समय
कहा गया था कि याचिकाकर्ता को 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किसी कार्य के संबंध में बाहर जाना है। इस पर सीबीआई की ओर से आपत्ति दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की गई।
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दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए आगामी 17 अप्रैल नियत की है।

गलत तरीके से पासपोर्ट पाने का है आरोप
उल्लेखनीय है कि पूर्व में सीबीआई ने बालकृष्ण पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने का आरोप लगाया था। इसके चलते कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने के निर्देश देते हुए कहा था कि यदि उसे कहीं बाहर जाना होगा तो कोर्ट से इसकी अनुमति लेनी होगी।

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