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Dehradun News: दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत खारिज
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तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और धमकी देने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।
मामले के अनुसार आरोपी साकेत केडिया निवासी बिहार के खिलाफ थाना राजपुर में दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। आरोप है कि उसने पीड़िता को शादी का भरोसा देकर लंबे समय तक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया। बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से थे और पीड़िता पहले से विवाहित थी। आरोपी की ओर से यह भी दलील दी गई कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध गंभीर और गैर-जमानती प्रकृति का है। अदालत ने केस डायरी और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद माना कि आरोपी के रिहा होने पर साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने की आशंका है। अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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मामले के अनुसार आरोपी साकेत केडिया निवासी बिहार के खिलाफ थाना राजपुर में दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। आरोप है कि उसने पीड़िता को शादी का भरोसा देकर लंबे समय तक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया। बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से थे और पीड़िता पहले से विवाहित थी। आरोपी की ओर से यह भी दलील दी गई कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध गंभीर और गैर-जमानती प्रकृति का है। अदालत ने केस डायरी और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद माना कि आरोपी के रिहा होने पर साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने की आशंका है। अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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