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Dehradun News: किशोरी से अश्लील हरकत और जानलेवा हमला करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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- इसी साल 22 अगस्त को रायपुर थाना क्षेत्र में हुई थी घटना
माई सिटी रिपोर्टर
देहरादून। किशोरी का दिनदहाड़े हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करने और विरोध करने पर जानलेवा हमला करने के आरोपी कलीम अहमद को अदालत ने मंगलवार को जमानत देने से इन्कार कर दिया। वारदात बीती 22 अगस्त को रायपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोप है कि कलीम ने बीच सड़क पर किशोरी का हाथ पकड़ अश्लील हरकत की थी। विरोध करने पर धारदार हथियार से उसकी गर्दन और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए थे।
सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने कहा कि मामला बेहद गंभीर प्रकृति का है। आरोपी की जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। बचाव पक्ष की दलील थी कि कथित पीड़िता और अभियुक्त की मित्रता रही है, जिसकी वजह से पीड़िता के परिजन उससे दुश्मनी रखते हैं। अभियुक्त 23 अगस्त से जेल में है। उसके फरार होने की आशंका नहीं है। वहीं, अभियोजन ने दलील दी कि अभियुक्त ने किशोरी को बीच सड़क पर घसीटा था। धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से उसके चेहरे पर वार किया, जिससे उसका गला, होंठ कट गए और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। पीड़िता का उपचार करने वाले चिकित्सक ने अपने बयान में पुष्टि की कि पीड़िता के चेहरे और गले पर चोट के निशान थे। डॉक्टर ने विशेष रूप से बताया कि गले के पास की वह नस जो खून ले जाती है, यदि वह कट जाती तो जान जा सकती थी। दूसरी ओर शिकायतकर्ता ने तहरीर में अभियुक्त को आपराधिक किस्म का व्यक्ति बताया है, जो पहले भी मोहल्ले में लड़ाई-झगड़ों और गुंडागर्दी में लिप्त रहा है। यदि वह जेल से छूटता है तो पीड़ित परिवार को खतरा है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
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माई सिटी रिपोर्टर
देहरादून। किशोरी का दिनदहाड़े हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करने और विरोध करने पर जानलेवा हमला करने के आरोपी कलीम अहमद को अदालत ने मंगलवार को जमानत देने से इन्कार कर दिया। वारदात बीती 22 अगस्त को रायपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोप है कि कलीम ने बीच सड़क पर किशोरी का हाथ पकड़ अश्लील हरकत की थी। विरोध करने पर धारदार हथियार से उसकी गर्दन और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए थे।
सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने कहा कि मामला बेहद गंभीर प्रकृति का है। आरोपी की जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। बचाव पक्ष की दलील थी कि कथित पीड़िता और अभियुक्त की मित्रता रही है, जिसकी वजह से पीड़िता के परिजन उससे दुश्मनी रखते हैं। अभियुक्त 23 अगस्त से जेल में है। उसके फरार होने की आशंका नहीं है। वहीं, अभियोजन ने दलील दी कि अभियुक्त ने किशोरी को बीच सड़क पर घसीटा था। धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से उसके चेहरे पर वार किया, जिससे उसका गला, होंठ कट गए और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। पीड़िता का उपचार करने वाले चिकित्सक ने अपने बयान में पुष्टि की कि पीड़िता के चेहरे और गले पर चोट के निशान थे। डॉक्टर ने विशेष रूप से बताया कि गले के पास की वह नस जो खून ले जाती है, यदि वह कट जाती तो जान जा सकती थी। दूसरी ओर शिकायतकर्ता ने तहरीर में अभियुक्त को आपराधिक किस्म का व्यक्ति बताया है, जो पहले भी मोहल्ले में लड़ाई-झगड़ों और गुंडागर्दी में लिप्त रहा है। यदि वह जेल से छूटता है तो पीड़ित परिवार को खतरा है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
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