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Uttarakhand: अंकिता भंडारी केस,.. एक और ऑडियो हुआ वायरल, महिला पर बड़े नेता का नाम न लेने पर कहा-धोखेबाज
Thu, 08 Jan 2026 11:57 AM IST
रेनू सकलानी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Thu, 08 Jan 2026 11:57 AM IST
सार
अंकिता भंडारी केस में एक और ऑडियो वायरल हुआ है। महिला पर एक बड़े नेता का नाम न लेने पर व्यक्ति उसे धोखेबाज बता रहा है।
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ऑडियो वायरल
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
एक और आडियो वायरल (इस वायरल आडियो की अमर उजाला पुष्टि नहीं करता है) हुआ है। इस आडियो में एक व्यक्ति एक महिला पर चर्चित मामले में एक बड़े नेता का नाम न लेने पर धोखेबाजी की बात कह रहा है। व्यक्ति कहते हुए सुना जा रहा है कि तुमने तीन लोगों में किसी एक के कहने पर पर नेता का नाम नहीं लिया।
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महिला एक बड़े का नाम लेते हुए कहती है कि तुम उसको बर्बाद करना चाहते थे। वह कहती है तुम दबाब बनाकर मुझे आरोपी बनाकर हमारे ऊपर ब्लैकमेलिंग और मानहानि लिखवाकर जेल भेज देते। व्यक्ति आगे बातचीत में धोखेबाजी की बात करते हुए कहता है कि... वायदा हुआ था कि नाम लिया जाएगा। महिला कहती है मीडिया ने जो पूछा उसका जवाब दिया। इस पर वह व्यक्ति मीडिया को लेकर भी अमर्यादित शब्द कहता हुआ सुनाई देता है।
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भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को हाईकोर्ट से राहत
अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपना नाम उछाले जाने के मामले भाजपा नेता दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस मामले में आज सुनवाई हुई। दुष्यंत गौतम को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी। अदालत ने प्रथम दृष्टया आरोपों को मानहानिकारक मानते हुए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स को दुष्यंत गौतम से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाने को कहा है। गौतम द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर दिए गए एक अंतरिम आदेश में, जस्टिस मिनी पुष्करणा ने दोनों राजनीतिक पार्टियों को हत्या के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव को कथित 'वीआईपी' बताकर टारगेट करने वाला कोई भी कंटेंट पोस्ट करने से भी रोक दिया।
हाल ही में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ बातें सामने आई थीं, जिनमें भाजपा नेता दुष्यंत गौतम का नाम भी कथित तौर पर जोड़ा गया था। इन आरोपों को दुष्यंत गौतम ने सिरे से खारिज करते हुए इसे उनकी छवि को खराब करने की सोची-समझी साजिश बताया था। उन्होंने इन आरोपों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
ये भी पढे़ं...अंकिता भंडारी केस: बढ़ी सरगर्मी...सीएम ने लगाई माता- पिता की मंशा पर मुहर, आज उर्मिला से SIT करेगी पूछताछ
दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्यंत गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की गंभीरता को समझा। अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया, सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही जानकारी मानहानिकारक प्रतीत होती है, जिससे भाजपा नेता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। इस आधार पर, अदालत ने तत्काल प्रभाव से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे दुष्यंत गौतम से संबंधित सभी विवादास्पद पोस्ट, वीडियो और अन्य सामग्री को हटा दें।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपना नाम उछाले जाने के मामले भाजपा नेता दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस मामले में आज सुनवाई हुई। दुष्यंत गौतम को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी। अदालत ने प्रथम दृष्टया आरोपों को मानहानिकारक मानते हुए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स को दुष्यंत गौतम से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाने को कहा है। गौतम द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर दिए गए एक अंतरिम आदेश में, जस्टिस मिनी पुष्करणा ने दोनों राजनीतिक पार्टियों को हत्या के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव को कथित 'वीआईपी' बताकर टारगेट करने वाला कोई भी कंटेंट पोस्ट करने से भी रोक दिया।
हाल ही में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ बातें सामने आई थीं, जिनमें भाजपा नेता दुष्यंत गौतम का नाम भी कथित तौर पर जोड़ा गया था। इन आरोपों को दुष्यंत गौतम ने सिरे से खारिज करते हुए इसे उनकी छवि को खराब करने की सोची-समझी साजिश बताया था। उन्होंने इन आरोपों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्यंत गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की गंभीरता को समझा। अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया, सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही जानकारी मानहानिकारक प्रतीत होती है, जिससे भाजपा नेता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। इस आधार पर, अदालत ने तत्काल प्रभाव से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे दुष्यंत गौतम से संबंधित सभी विवादास्पद पोस्ट, वीडियो और अन्य सामग्री को हटा दें।