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Haridwar: अमूल घी और दूध के सैंपल फेल होने पर कोर्ट ने लगाया 3.5 लाख का जुर्माना, कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी

Thu, 26 Oct 2023 01:07 PM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 26 Oct 2023 01:07 PM IST
सार

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि रुड़की क्षेत्र के झबरेड़ा से अमूल घी का सैंपल लिया गया था। इसके अलावा हरिद्वार के खन्ना नगर स्थित तनेजा मार्केटिंग से भी अमूल घी का नमूना जांच के लिए लिया गया था। सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर स्थित लैब में भेजा गया था। जहां सैंपल फेल पाए जाने पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था।

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Amul milk and ghee samples failed court imposed fine of Rs 3.5 lakh Haridwar Uttarakhand news in hindi
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रतिष्ठित कंपनी अमूल के दूध और घी के सैंपल फेल होने पर कोर्ट की ओर से 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, बिना लाइसेंस के चल रही रुड़की कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग की कैंटीन में गंदगी पाए जाने पर कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी किया गया।

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कैंटीन से खुला पनीर समेत चार सैंपल जांच के लिए भेजे गए। खुला पनीर और मसालों को खराब मिलने पर नष्ट कराया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि 22 अक्तूबर 2019 को रुड़की क्षेत्र के झबरेड़ा से अमूल घी का सैंपल लिया गया था।
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इसके अलावा, 16 मार्च 2021 को हरिद्वार के खन्ना नगर स्थित तनेजा मार्केटिंग से भी अमूल घी का नमूना जांच के लिए लिया गया था। साथ ही यहीं उसे उसी दिन अमूल दूध का सैंपल भरा गया था। तीनों सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर स्थित लैब में भेजा गया था। जहां सैंपल फेल पाए जाने पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था।
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हरिद्वार से फेल मिले दूध के सैंपल
कोर्ट की ओर से झबरेड़ा से लिए गए घी का सैंपल फेल मिलने पर शिव ट्रेडिंग कंपनी मैन बाजार झबरेड़ा पर 50 हजार, नॉमिनी बनासकोटा डिस्टि्रक्ट को-ऑपरेटिव मिल्ट प्रोडक्ट्स पर 50 हजार और सप्लायर कंपनी गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

हरिद्वार से घी का सैंपल फेल होने पर गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड देहरादून, नॉमिनी बनासकोठा डिस्ट्रिक्ट काे-ऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्ट्स यूनियन लिमिटेड और गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग आनंदपुर पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही हरिद्वार से फेल मिले दूध के सैंपल पर भी गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग देहरादून पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

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छात्रों की शिकायत पर कॉलेज कैंटीन में कार्रवाई

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन की ओर से छात्राें की शिकायत पर रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में स्थित मेस और कैंटीन का निरीक्षण किया गया। इसमें बिना लाइसेंस के कैंटीन चलती हुई मिली। गंदगी मिलने पर नोटिस जारी कर लाइसेंस लेने और सुधार लाने के निर्देश दिए गए। मौके पर बयान दर्ज करने के बाद खुला पनीर, खुला हल्दी पाउडर, तेल के दो सैंपल लिए गए। इन्हें जांच के लिए रुद्रपुर प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। मौके पर 40 किलोग्राम खुले मसाले, पनीर, आटा व सूजी को खराब होने पर नष्ट भी कराया गया।

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