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बालकृष्ण के 'अच्छे दिन', अब केवल दो मामलों में आरोपी

Sat, 30 Aug 2014 02:05 PM IST
अमर उजाला, देहरादून
अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 30 Aug 2014 02:05 PM IST
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acharya balkrishna take relief

फर्जी पासपोर्ट मामले में पतंजलि योगपीठ महामंत्री आचार्य बालकृष्ण को थोड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई की अदालत में शुक्रवार को दोबारा उन पर आरोप तय किए गए।

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इसमें अब कई गंभीर धाराएं हट गई हैं। सहआरोपी नरेश चंद्र द्विवेदी के खिलाफ भी अब सिर्फ कूट रचना का आरोप तय किया गया है।

फर्जी पासपोर्ट मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पहले बालकृष्ण और सहआरोपी नरेश चंद द्विवेदी पर कई गंभीर धाराओं में आरोप तय किए थे।

जिसके खिलाफ दोनों ने जिला सत्र न्यायालय की शरण ली थी। इनकी ओर से कहा गया कि निचली अदालत ने जो आरोप तय किए हैं, वह नहीं बनते।

अब सिर्फ दो आरोप

acharya balkrishna take relief

इसके बाद जिला सत्र न्यायालय ने निचली अदालत को दोबारा चार्ज पर बहस के आदेश दिए थे। अब दोनों पर फिर से नए आरोप तय किए गए हैं।

बालकृष्ण पर पहले 120 बी, 420, 468, 471, 12 पासपोर्ट एक्ट में आरोप तय हुआ। अब केवल 471 (कूट रचित दस्तावेज) और 12 (1) बी पासपोर्ट अधिनियम तय किया गया है।

इसी तरह सह आरोपी नरेश चंद द्विवेदी पर पहले 120 बी, 468 और 420 में आरोप तय था। जबकि अब 466 कूट रचना में आरोप तय किया गया है।

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