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Dehradun: दो दोस्तों ने किशोरी को नशीली दवा देकर किया दुष्कर्म, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा
Tue, 21 Nov 2023 01:37 PM IST
देहरादून ब्यूरो
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, देहरादून
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, देहरादून
Published by: देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 21 Nov 2023 01:37 PM IST
सार
दोनों पर कोर्ट ने कुल 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की इस रकम में से 20 हजार रुपये पीड़िता को अदा किए जाएंगे। दोनों दोषियों को न्यायालय परिसर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
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जेल (प्रतीकात्मक)
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विस्तार
किशोरी को नशीली दवाएं देकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दो दोस्तों को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है। इनमें से दुष्कर्म के दोषी को 20 और नशीली दवाएं देने वाले को सात साल के कठोर कारावास की कैद की सजा मिली है। दोनों पर कोर्ट ने कुल 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की इस रकम में से 20 हजार रुपये पीड़िता को अदा किए जाएंगे। दोनों दोषियों को न्यायालय परिसर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
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शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि एक महिला ने 21 सितंबर 2017 को कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का कहना था कि उनकी बेटी 18 जुलाई 2017 को स्कूल गई थी। उसके बाद से वापस नहीं आई। उनकी बेटी को अभिनव निवासी विजय पार्क लंबे समय से परेशान करता आ रहा था। उस वक्त पुलिस ने उनकी बेटी को बरामद किया था। उन्होंने अभिनव पर आरोप लगाया कि उसने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और उसके अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने अभिनव को गिरफ्तार किया और पीड़िता के बयान दर्ज किए।
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पीड़िता ने पुलिस को बताया कि घटना से करीब तीन साल पहले वह नौंवी कक्षा में पढ़ती थी और पवेलियन ग्राउंड में वॉलीबाल खेलने जाती थी। उस वक्त उसके पास शुभम नाम का युवक आता था। शुभम ने उसे कुछ गोलियां दीं और कहा कि इन्हें खा लो इससे थकान नहीं होती है। पीड़िता ने ये गोलियां खानी शुरू कर दीं। शुभम हर बार उसे 100 रुपये में गोलियां बेचता था। ये सिलसिला कई महीनों तक चला। इस बीच शुभम ने अभिनव से मुलाकात कराई। किशोरी अब इनके साथ मिलकर स्कैम और सिगरेट आदि भी पीने लगी। एक बार 10 अगस्त 2017 में अभिनव ने उसे चकराता रोड पर एक बेकरी के पास बुलाया था।
वहां से वह उसे आईएसबीटी के पास एक मकान में ले गया। वहां उसने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसके बाद शुभम और अभिनव किसी अन्य मकान पर लेकर गए। वहां पर उसके अश्लील फोटो और वीडियो बनाए गए। वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए उन्होंने 20 हजार रुपये भी लिए। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस केस में अभियोजन की ओर से नौ और बचाव पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने अभिनव को दुष्कर्म करने और शुभम को नशीली दवाएं देने का दोषी पाते हुए सजा का ऐलान किया।