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सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएंगे महिला सुरक्षा का पाठ

Tue, 31 Jul 2018 02:12 AM IST
Updated Tue, 31 Jul 2018 02:12 AM IST
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सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएंगे महिला सुरक्षा का पाठ
सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएंगे महिला सुरक्षा का पाठ
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। सरकारी विद्यालयों में अब महिला सुरक्षा का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। साथ ही उत्पीड़न व अभद्रता के मामलों में छात्राओं, शिक्षिकाओं और अन्य महिलाकर्मियों की सहायता की दी जाएगी। इसके लिए विद्यालय, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर समितियों का गठन भी किया जाएगा।
महिलाओं अपराधों पर प्रभावी रोकथाम और त्वरित कार्रवाई के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 संचालित है। निदेशक आरके कुंवर ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों की जानकारी देने और अलग-अलग स्तरों पर समितियों का गठन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी प्राथमिक, माध्यमिक, निजी और आवासीय विद्यालयों में शिकायतों के निवारण के लिए समिति का गठन करने के निर्देश दिए हैं।
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उन्होंने बताया कि माध्यमिक विद्यालय स्तर पर गठित समिति में प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक (महिला प्रतिनिधि उपलब्ध न होने पर अन्य) को अध्यक्ष और प्रवक्ता या सहायक अध्यापक, पीटीए की महिला प्रतिनिधि, कक्षा मॉनीटर बालिका और शिक्षणेत्तर कर्मचारी को सदस्य बनाया जाएगा। ब्लॉक स्तर के प्राथमिक व माध्यमिक समितियों में खंड शिक्षा अधिकारी या प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में वरिष्ठतम प्रवक्ता, वरिष्ठतम सहायक अध्यापक या शिक्षणेत्तर कर्मचारी, ब्लॉक स्तर पर वरिष्ठतम एक-एक महिला अभिकर्मी और चिकित्साधिकारी स्तर से नामित महिला प्रतिनिधि सदस्य होगी।
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जिला स्तर की समिति
जिला स्तर की समिति में जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष और जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से नामित महिला अधिकारी, एसएसपी स्तर से नामित पुलिस अधिकारी और दो स्वैच्छिक संस्था के महिला पदाधिकारी सदस्य होंगे। यह ब्लॉक और जिला स्तर से भेजी गई शिकायतों का निस्तारण करेगी।
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राज्य स्तर की समिति
राज्य स्तर की समिति में विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत राज्य पर कार्यरत वरिष्ठतम महिला अधिकारी को अध्यक्ष, माध्यमिक निदेशालय स्तर पर वरिष्ठतम महिला अधिकारी को सदस्य या सचिव और रमसा से नामित महिला अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा परिषद से नामित अधिकारी, स्वास्थ्य महानिदेशालय स्तर से नामित चिकित्साधिकारी, डीजीपी स्तर से नामित महिला पुलिस अधिकारी और निदेशक समाज कल्याण के स्तर से नामित महिला अधिकारी सदस्य होगी। यह मंडल और जनपद स्तर से आए मामलों का निस्तारण करेगी।

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सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर समितियों का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन की जानकारी सबको देने को कहा गया है। विद्यालय व कार्यालय परिसर में साइनबोर्ड लगाकर भी हेल्पलाइन के संबंध में जानकारी दी जाएगी।
- आरके कुंवर, निदेशक, विद्यालयी शिक्षा
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