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होम्योपैथिक चिकित्सक भी जारी कर सकेंगे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र
Updated Sat, 24 Nov 2018 01:39 AM IST
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होम्योपैथिक चिकित्सक भी जारी कर सकेंगे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। स्वास्थ्य विभाग के एलोपैथिक चिकित्सकों की तर्ज पर अब होम्योपैथिक चिकित्सक भी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे। होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा के निदेशक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत चिकित्सकों को 11 तरह के प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार मिला है।
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा के निदेशक की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक होम्योपैथिक चिकित्सक अब जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य एक्ट के तहत भी प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे। इसके अलावा सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थियों के साथ ही सेवारत अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे।
निदेशक डॉ. राजेंद्र सिंह के मुताबिक एलोपैथिक चिकित्सकों की तर्ज पर अब होम्योपैथिक चिकित्सक सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों के पेंशन संबंधी प्रमाणपत्रों के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी सकेंगे। साथ ही उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार होगा। उन्होंने बताया कि होम्योपैथिक चिकित्सक एलोपैथिक चिकित्सकों की तर्ज पर अब 11 चीजों के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे। आयुष मंत्रालय के अधीन केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के आदेशों के क्रम में यह आदेश जारी किया गया है।
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उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व एलोपैथिक चिकित्सकाें की ओर से जारी किए प्रमाणपत्रों को कम ही मान्यता दी जाती थी। अब जबकि आदेश जारी कर दिया गया है तो होम्योपैथिक चिकित्सकाें को भी प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार मिल गया है तो इससे आमजन को सहूलियत होगी।
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। स्वास्थ्य विभाग के एलोपैथिक चिकित्सकों की तर्ज पर अब होम्योपैथिक चिकित्सक भी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे। होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा के निदेशक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत चिकित्सकों को 11 तरह के प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार मिला है।
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा के निदेशक की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक होम्योपैथिक चिकित्सक अब जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य एक्ट के तहत भी प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे। इसके अलावा सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थियों के साथ ही सेवारत अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे।
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निदेशक डॉ. राजेंद्र सिंह के मुताबिक एलोपैथिक चिकित्सकों की तर्ज पर अब होम्योपैथिक चिकित्सक सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों के पेंशन संबंधी प्रमाणपत्रों के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी सकेंगे। साथ ही उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार होगा। उन्होंने बताया कि होम्योपैथिक चिकित्सक एलोपैथिक चिकित्सकों की तर्ज पर अब 11 चीजों के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे। आयुष मंत्रालय के अधीन केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के आदेशों के क्रम में यह आदेश जारी किया गया है।
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उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व एलोपैथिक चिकित्सकाें की ओर से जारी किए प्रमाणपत्रों को कम ही मान्यता दी जाती थी। अब जबकि आदेश जारी कर दिया गया है तो होम्योपैथिक चिकित्सकाें को भी प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार मिल गया है तो इससे आमजन को सहूलियत होगी।