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यूपीसीएल के उपनलकर्मियों को समान वेतन देने का आदेश
Updated Thu, 20 Sep 2018 02:00 AM IST
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यूपीसीएल के उपनलकर्मियों को समान वेतन देने का आदेश
ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
देहरादून। हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड पावर कारपोरेशन (यूपीसीएल) के पांच उपनलकर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। यूपीसीएल में कार्यरत उक्त कर्मचारियों को डाटा एंट्री ऑपरेटर/स्टेनोग्राफर पद के समान सभी लाभ दिए जाएंगे।
गौरतलब है कि उपनल के पांच कर्मचारी संविदा के आधार पर उत्तराखंड पावर कारपोशन में कार्यरत हैं। समान काम के लिए समान वेतन देने के लिए कर्मचारी हाईकोर्ट चले गए थे। इसी क्रम में कोर्ट के आदेश पर पावर कारपोरेशन ने एक अनुशंसा समिति बनाई जिसमें निर्णय लिया गया कि विनोद कुमार कवि, हेमलता गुसाईं, नीरज उनियाल, घनश्याम शर्मा और अनिल कुमार नौटियाल को डाटा एंट्री ऑपरेटर/स्टेनोग्राफर पद के समान वेतन व अन्य सुविधाएं देय होंगी। इसके तहत 25 हजार रुपये मासिक वेतन, 14 दिन आकस्मिक अवकाश, दो दिन का निर्बंधित अवकाश, प्रत्येक कलेंडर वर्ष में 31 दिन का उपार्जित अवकाश और नियमानुसार ईपीएफ ग्रेच्युटी व ईएसआई का भुगतान किया जाएगा। प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लि. की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय उपरोक्त पांच कर्मियों पर कोर्ट के आदेश के तहत लागू किए जा रहे हैं, अन्य मामलों में यह निर्णय दृष्टांत के रूप में मान्य नहीं होगा।
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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
देहरादून। हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड पावर कारपोरेशन (यूपीसीएल) के पांच उपनलकर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। यूपीसीएल में कार्यरत उक्त कर्मचारियों को डाटा एंट्री ऑपरेटर/स्टेनोग्राफर पद के समान सभी लाभ दिए जाएंगे।
गौरतलब है कि उपनल के पांच कर्मचारी संविदा के आधार पर उत्तराखंड पावर कारपोशन में कार्यरत हैं। समान काम के लिए समान वेतन देने के लिए कर्मचारी हाईकोर्ट चले गए थे। इसी क्रम में कोर्ट के आदेश पर पावर कारपोरेशन ने एक अनुशंसा समिति बनाई जिसमें निर्णय लिया गया कि विनोद कुमार कवि, हेमलता गुसाईं, नीरज उनियाल, घनश्याम शर्मा और अनिल कुमार नौटियाल को डाटा एंट्री ऑपरेटर/स्टेनोग्राफर पद के समान वेतन व अन्य सुविधाएं देय होंगी। इसके तहत 25 हजार रुपये मासिक वेतन, 14 दिन आकस्मिक अवकाश, दो दिन का निर्बंधित अवकाश, प्रत्येक कलेंडर वर्ष में 31 दिन का उपार्जित अवकाश और नियमानुसार ईपीएफ ग्रेच्युटी व ईएसआई का भुगतान किया जाएगा। प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लि. की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय उपरोक्त पांच कर्मियों पर कोर्ट के आदेश के तहत लागू किए जा रहे हैं, अन्य मामलों में यह निर्णय दृष्टांत के रूप में मान्य नहीं होगा।
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