फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   फर्राटा भरने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

फर्राटा भरने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

Sat, 23 Dec 2017 01:49 AM IST
Updated Sat, 23 Dec 2017 01:49 AM IST
विज्ञापन
फर्राटा भरने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
विज्ञापन

सड़क पर फर्राटा भरने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। यह निर्णय शुक्रवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन की अध्यक्षता में हुई बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस, परिवहन और जिला प्रशासन को मिलकर कार्य करने की बात पर जोर दिया गया।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में तेज रफ्तार वाहनों एवं ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पीडब्ल्यूडी को दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र की सड़कों पर साइन बोर्ड, रेडियम व सफेद पट्टी बनाने को कहा। उन्होंने पुलिस को शराब पीकर वाहन चलाने वालों का चालान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खनन में बगैर रजिस्ट्रेशन लगे वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए। नगर निगम को सड़क पर पड़ी निर्माण सामग्री जब्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को मसूरी मार्ग पर सड़क किनारे पड़े निर्माण सामग्री को हटाने को कहा। एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन में इस वर्ष नवंबर माह तक 8154 लोगों का चालान किया गया। एसपी ट्रैफिक धीरेंद्र गुंज्याल, एडीएम अरविंद पांडेय, डीडीओ प्रदीप पांडेय, पीडब्ल्यूडी के ईई वाईएस राजवंशी, एआरटीओ अरविंद पांडेय थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed