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सात अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन न कराया तो मान्यता होगी समाप्त देहरादून। शि
Updated Fri, 06 Apr 2018 01:56 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
देहरादून। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कोटे की 25 फीसदी सीटों पर दाखिला दिया जाना है। इसके तहत शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए निजी स्कूलों का सात अप्रैल तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाना है। मुख्य शिक्षा अधिकारी एसबी जोशी ने कहा कि सात अप्रैल तक निजी स्कूलों की ओर से यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो संबंधित स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
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देहरादून। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कोटे की 25 फीसदी सीटों पर दाखिला दिया जाना है। इसके तहत शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए निजी स्कूलों का सात अप्रैल तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाना है। मुख्य शिक्षा अधिकारी एसबी जोशी ने कहा कि सात अप्रैल तक निजी स्कूलों की ओर से यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो संबंधित स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।