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प्रधान एवं वीडीओ पर लगाया जुर्माना
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ब्यूरो/अमर उजाला, विकासनगर।
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करने के बावजूद समय पर सूचना नहीं देना केदारावाला के ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी को महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए दोनों ही लोक सूचना अधिकारियों पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
ग्राम पंचायत केदारावाला निवासी जाकिर हुसैन ने ग्राम प्रधान इमरान खान से वर्ष 2018 के जुलाई माह में विकास कार्यों से संबंधित नौ बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी ने वांछित सूचनाओं के लिए ग्राम पंचायत के खाते में 5,560 रुपये जमा करवाए। बावजूद इसके लोक सूचना अधिकारी की ओर से समय पर सूचना मुहैया नहीं कराई गई। निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी ग्राम प्रधान इमरान और वर्तमान लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अमित सेमवाल को राज्य सूचना आयोग की ओर से 10 दिन के भीतर अपीलार्थी की ओर से जमा की गई राशि लौटाने और वांछित सूचना निशुल्क मुहैया कराने के आदेश दिए गए, लेकिन लोक सूचना अधिकारी की ओर से इसका भी पालन नहीं किया गया।
इसके बाद राज्य सूचना आयुक्त जेपी ममगाईं ने दोनों ही लोक सूचना अधिकारियोें को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। उधर, ग्राम प्रधान इमरान ने बताया कि उन्होंने अपना स्पष्टीकरण राज्य सूचना आयोग में भेज दिया है। सुनवाई के बाद जो भी कार्रवाई होगी उसका पालन किया जाएगा। जबकि, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से इस संबंध में संपर्क नहीं हो पाया है।
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सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करने के बावजूद समय पर सूचना नहीं देना केदारावाला के ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी को महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए दोनों ही लोक सूचना अधिकारियों पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
ग्राम पंचायत केदारावाला निवासी जाकिर हुसैन ने ग्राम प्रधान इमरान खान से वर्ष 2018 के जुलाई माह में विकास कार्यों से संबंधित नौ बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी ने वांछित सूचनाओं के लिए ग्राम पंचायत के खाते में 5,560 रुपये जमा करवाए। बावजूद इसके लोक सूचना अधिकारी की ओर से समय पर सूचना मुहैया नहीं कराई गई। निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी ग्राम प्रधान इमरान और वर्तमान लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अमित सेमवाल को राज्य सूचना आयोग की ओर से 10 दिन के भीतर अपीलार्थी की ओर से जमा की गई राशि लौटाने और वांछित सूचना निशुल्क मुहैया कराने के आदेश दिए गए, लेकिन लोक सूचना अधिकारी की ओर से इसका भी पालन नहीं किया गया।
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इसके बाद राज्य सूचना आयुक्त जेपी ममगाईं ने दोनों ही लोक सूचना अधिकारियोें को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। उधर, ग्राम प्रधान इमरान ने बताया कि उन्होंने अपना स्पष्टीकरण राज्य सूचना आयोग में भेज दिया है। सुनवाई के बाद जो भी कार्रवाई होगी उसका पालन किया जाएगा। जबकि, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से इस संबंध में संपर्क नहीं हो पाया है।
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