फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   बुग्यालों रात्रि प्रवास पर रोक बरकरार

बुग्यालों रात्रि प्रवास पर रोक बरकरार

Fri, 28 Sep 2018 10:04 PM IST
Updated Fri, 28 Sep 2018 10:04 PM IST
विज्ञापन
बुग्यालों रात्रि प्रवास पर रोक बरकरार

विज्ञापन
देवाल। हाईकोर्ट ने बुग्यालों में रात्रि प्रवास पर रोक का अपना फैसला बरकरार रखा है। मुख्य पर्यटन स्थल रूपकुंड ट्रेक मार्ग को पर्यटकों के लिए खोलने को ट्रैकिंग व्यवसाय से जुड़े पांच लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने आली-वेदनी-बगजी बुग्याल संरक्षण समिति की याचिका पर 21 अगस्त को देवाल ब्लाक के रूपकुंड, वेदनी सहित प्रदेश के बुग्यालों में रात्रि विश्राम पर रोक, बुग्यालों में व्यवसायिक चुगान पर रोक, स्थायी निर्माण को हटाने के निर्देश दिए थे। रोजगार का हवाला देते हुए रूपकुंड पर्यटन संघर्ष समिति ने हाईकोर्ट में दो सप्ताह पूर्व बुग्यालों से रोक हटाने के लिए याचिका दायर की थी। 26 सितंबर को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने अपने पूर्व के फैसले को बरकरार रखा है। इस पर समिति अब सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। रूपकुंड पर्यटन संघर्ष समिति के अध्यक्ष इंद्र सिंह राणा, सचिव भुवन बिष्ट, राजूशाह, नरेंद्र सिंह, दिनेश कुनियाल ने बताया कि रूपकुंड वेदनी में पर्यटकों का आना जाना होता था। पर्यटक गतिविधियों के चलते यहां के युवाओं ने बैंक से लोन लेकर होटल, घोड़े आदि पर खर्च किया है, लेकिन बुग्यालों में रात्रि विश्राम पर रोक लगने से कोई पर्यटक यहां नहीं पहुंचा। इससे हजारों युवा बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। साथ ही समिति ने प्रदेश सरकार की ओर से कोई कार्रवाई न करने पर भी नाराजगी जताई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed