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विधिक शिविर में दी लैंगिंक शोषण कानून की जानकारी
Updated Sun, 27 May 2018 11:00 PM IST
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श्रीनगर। तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से विकासखंड मुख्यालय खिर्सू में एक दिवसीय विधिक शिविर आयोजित किया गया। शिविर में स्थानीय लोगों को मानव तस्करी एवं वाणिज्यिक लैंगिक शोषण आदि कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर रविवार को तालूका विधिक सेवा समिति की ओर से विकासखंड सभागार में एक दिवसीय विधिक शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान सिविल जज जूनियर डिविजन अमित कुमार ने पलायन एवं लैंगिक शोषण से संबंधित कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर में मानव तस्करी एवं वाणिज्यिक लैंगिक शोषण निषेध योजना 2015 के संबंध में भी बताया गया। शिविर में तहसीलदार सुनील राज, संयुक्त अस्पताल के सीएमएस डा. एसएस चौहान, एसपी चमोली, भूपेंद्र सिंह पुंडीर, महेंद्र पाल सिंह रावत, प्रदीप मैठाणी, विधुभूषण गोदिया, पीएलवी भगवती प्रसाद गोदियाल व संगीता आदि मौजूद थे।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर रविवार को तालूका विधिक सेवा समिति की ओर से विकासखंड सभागार में एक दिवसीय विधिक शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान सिविल जज जूनियर डिविजन अमित कुमार ने पलायन एवं लैंगिक शोषण से संबंधित कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर में मानव तस्करी एवं वाणिज्यिक लैंगिक शोषण निषेध योजना 2015 के संबंध में भी बताया गया। शिविर में तहसीलदार सुनील राज, संयुक्त अस्पताल के सीएमएस डा. एसएस चौहान, एसपी चमोली, भूपेंद्र सिंह पुंडीर, महेंद्र पाल सिंह रावत, प्रदीप मैठाणी, विधुभूषण गोदिया, पीएलवी भगवती प्रसाद गोदियाल व संगीता आदि मौजूद थे।
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