फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   टिबड़ी में जिलाधिकारी की सख्ती भी बेअसर

टिबड़ी में जिलाधिकारी की सख्ती भी बेअसर

Wed, 27 Dec 2017 12:33 AM IST
Updated Wed, 27 Dec 2017 12:33 AM IST
विज्ञापन
टिबड़ी में जिलाधिकारी की सख्ती भी बेअसर
हरिद्वार। जिलाधिकारी दीपक रावत की सख्ती भी टिबड़ी में नगर निगम और बीएचईएल की जमीन पर कब्जा जमाए और निर्माण करने वाले लोगों पर नहीं हो रहा है। टिबड़ी वाटर वर्क्स की नगर निगम के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा व निर्माण का सिलसिला राजनीतिक संरक्षण में बदस्तूर जारी है। राजनीतिक दखलंदाजी इस कदर हावी है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम अधिकारी लाखों रुपये के एक भूखंड को कब्जे में नहीं ले पाएं हैं। जिलाधिकारी ने विवादित भभूतावाला बाग की भूमि सहित टिबड़ी की भूमि की संयुक्त रुप से पैमाईश कराकर उप जिलाधिकारी को भेल व नगर निगम की भूमि का सीमांकन कराने का निर्देश दिया था। भूमि की रजिस्ट्री करने वाले व्यक्ति को भी डीएम ने अपने मालिकाना हक के अभिलेखों और रजिस्ट्री के साथ तलब किया है। बीएचईएल के संपदा विभाग के अधिकारियों को भी अपने संपत्ति अभिलेखों के साथ बुलाया था लेकिन, तहसील प्रशासन ने अभी तक टिबड़ी की भूमि की पैमाईश और सीमांकन नहीं किया है। तहसील प्रशासन पहले से इस भूमि की पैमाईश करने में पीछे हटता रहा है। पूर्व में नगर निगम अधिकारियों के कई बार के अनुरोध के बाद भी तहसील राजस्व अधिकारियों व लेखपालों ने नगर निगम को कोई रास्ता नहीं दिया है। भेल संपदा विभाग ने भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कोतवाली रानीपुर में नामजद मुकदमा भी दर्ज कराया था। अब एक बार फिर जिलाधिकारी ने प्रकरण को कुरेदा है। इससे उम्मीद जगी है कि कई हस्तियां बेपर्दा होंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed