फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   उपभोक्ता फोरम ने दिए पांच लाख की बीमा राशि के भुगतान के आदेश

उपभोक्ता फोरम ने दिए पांच लाख की बीमा राशि के भुगतान के आदेश

Sun, 08 Oct 2017 10:39 PM IST
Updated Sun, 08 Oct 2017 10:39 PM IST
विज्ञापन
उपभोक्ता फोरम ने दिए पांच लाख की बीमा राशि के भुगतान के आदेश
गोपेश्वर। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा राशि भुगतान के एक मामले में सुनवाई करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम को उपभोक्ता को पांच लाख रुपये की बीमा राशि के भुगतान के आदेश दिए हैं। साथ ही 20 हजार मानसिक, आर्थिक क्षति और पांच हजार की धनराशि वाद व्यय के रूप में भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

मामला वर्ष 2011 का है। शोभा रावत पत्नी स्वर्गीय कमल सिंह रावत के अनुसार उनके पति की ओर से 28 जून 2011 को एलआईसी से ढाई-ढाई लाख की दो बीमा पॉलिसियां की गईं। इसके लिए उनके द्वारा दो किस्तों में 12010 रुपये की धनराशि जमा की गई। बीमा पॉलिसी में कमल सिंह ने अपनी पुत्रियों पिंकी और रिंकी को नामित किया था। 16 जून 2012 को कमल सिंह का आकस्मिक निधन हो गया। इसके बाद परिवादी की ओर से जब पॉलिसी क्लेम किया गया तो एलआईसी की ओर से पॉलिसी क्लेम को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद मृतक की पत्नी शोभा रावत ने मामले में उपभोक्ता फोरम में पॉलिसी क्लेम के लिए गुहार लगाई। इसके बाद साक्ष्यों, दस्तावेजों के आधार पर हुई बहस को सुनने के बाद जिला फोरम ने भारतीय जीवन बीमा निगम को नामित बेटियों को 5 लाख रुपये की बीमा की राशि के साथ ही 6 फीसदी ब्याज, 20 हजार मानसिक-आर्थिक क्षति और पांच हजार की धनराशि वाद व्यय के रूप में 45 दिन के भीतर भुगतान करने के आदेश दिए हैं। निर्णय जिला जज एवं अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम प्रदीप पंत, सदस्य क्रांति भट्ट और रैजा चौधरी ने सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed