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पीएफ के पैसे से पूरा करें अपने घर का सपना
Updated Thu, 18 Jan 2018 01:33 AM IST
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ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून।
पीएफ से आप अपने घर के सपने को भी पूरा कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से इसके लिए विशेष योजना चलाई जाती है, जिसके तहत पीएफ खाते में जमा रकम डाउन पेमेंट का काम करेगी। वहीं, हर माह कटने वाला पीएफ अनुदान इएमआई का काम करेगा। योजना के तहत पीएफ खाते में जमा रकम का 90 फीसदी तक लोन लिया जा सकता है।
बुधवार को अमर उजाला में पीएफ संवाद कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रीय आयुक्त मनोज कुमार यादव ने बताया कि नए नियमों के तहत कम से कम दस खरीदारों को मिलकर एक को-ऑपरेटिव सोसायटी का गठन करना होगा। घर खरीदने, बनाने या जमीन खरीदने के लिए वह अपने पीएफ खाते से जमा रकम की 90 फीसदी तक धनराशि निकाल सकेंगे। बना-बनाया मकान खरीदने के लिए हुडको से लोन लिया जा सकता है। इसमें खाते में जमा 90 फीसदी रकम डाउन पेमेंट के तौर पर इस्तेमाल भी की जा सकती है।
लोन लेने के बाद ईएमआई के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर महीने पीएफ खाते में जमा होने वाला अंशदान मासिक लोन की किश्त का हिस्सा बन जाएगा। ऐसे में अगर आपकी किश्त पांच हजार है और पीएफ अंशदान दो हजार रुपये जमा होते हैं तो आपको केवल तीन हजार रुपये ही देने होंगे। बाकी का पैसा पीएफ खाते से सीधे एडजस्ट होता चला जाएगा। खास बात यह है कि योजना के तहत आपको 2.60 लाख रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी।
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इन पीएफ धारकों को मिलेगा फायदा
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पीएफ खाता कम से कम तीन साल पुराना हो
पीएफ खाते में कम से कम 20 हजार रुपये जमा हो
घर के लिए हाउंसिंग से जुड़ी किसी पंजीकृत सोसायटी का सदस्य होना आवश्यक
मकान या प्लॉट खरीदने में भी मिलेगा फायदा
सरकारी या प्राइवेट संस्था की प्रापर्टी भी खरीद सकेंगे
सीधे सीधे संबंधित एजेंसी के खाते में जाएगी रकम
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी लिया जा सकता है लाभ
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के तहत हुडको देगा 2.60 लाख तक की सब्सिडी
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पीएफ से आप अपने घर के सपने को भी पूरा कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से इसके लिए विशेष योजना चलाई जाती है, जिसके तहत पीएफ खाते में जमा रकम डाउन पेमेंट का काम करेगी। वहीं, हर माह कटने वाला पीएफ अनुदान इएमआई का काम करेगा। योजना के तहत पीएफ खाते में जमा रकम का 90 फीसदी तक लोन लिया जा सकता है।
बुधवार को अमर उजाला में पीएफ संवाद कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रीय आयुक्त मनोज कुमार यादव ने बताया कि नए नियमों के तहत कम से कम दस खरीदारों को मिलकर एक को-ऑपरेटिव सोसायटी का गठन करना होगा। घर खरीदने, बनाने या जमीन खरीदने के लिए वह अपने पीएफ खाते से जमा रकम की 90 फीसदी तक धनराशि निकाल सकेंगे। बना-बनाया मकान खरीदने के लिए हुडको से लोन लिया जा सकता है। इसमें खाते में जमा 90 फीसदी रकम डाउन पेमेंट के तौर पर इस्तेमाल भी की जा सकती है।
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लोन लेने के बाद ईएमआई के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर महीने पीएफ खाते में जमा होने वाला अंशदान मासिक लोन की किश्त का हिस्सा बन जाएगा। ऐसे में अगर आपकी किश्त पांच हजार है और पीएफ अंशदान दो हजार रुपये जमा होते हैं तो आपको केवल तीन हजार रुपये ही देने होंगे। बाकी का पैसा पीएफ खाते से सीधे एडजस्ट होता चला जाएगा। खास बात यह है कि योजना के तहत आपको 2.60 लाख रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी।
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इन पीएफ धारकों को मिलेगा फायदा
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पीएफ खाता कम से कम तीन साल पुराना हो
पीएफ खाते में कम से कम 20 हजार रुपये जमा हो
घर के लिए हाउंसिंग से जुड़ी किसी पंजीकृत सोसायटी का सदस्य होना आवश्यक
मकान या प्लॉट खरीदने में भी मिलेगा फायदा
सरकारी या प्राइवेट संस्था की प्रापर्टी भी खरीद सकेंगे
सीधे सीधे संबंधित एजेंसी के खाते में जाएगी रकम
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी लिया जा सकता है लाभ
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के तहत हुडको देगा 2.60 लाख तक की सब्सिडी