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तबादला नियमावली में शिक्षकों को बड़ा झटका

Sat, 27 Dec 2014 01:18 PM IST
बिशन सिंह बोरा/ अमर उजाला, देहरादून
बिशन सिंह बोरा/ अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 27 Dec 2014 01:18 PM IST
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revised teacher transfer policy.

तबादला नियमावली से सुगम स्कूलों में आने की आस लगाए बैठे शिक्षकों को झटका लगा है।

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पहले दुर्गम में रहे स्कूलों के नए वर्गीकरण के बाद सुगम श्रेणी में आने पर शिक्षकों को पिछली सेवा का लाभ न देने का प्रावधान नियमावली में रखा गया है।

शिक्षकों के साथ नाइंसाफी
स्कूलों की मौजूदा श्रेणी के आधार पर ही स्थानांतरण किए जाएंगे। नियमावली के इस प्रावधान ने शिक्षक संगठनों को भड़का दिया है। शिक्षकों ने इसे नाइंसाफी करार दिया है।

जूनियर हाईस्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व मीडिया प्रभारी सतीश घिल्डियाल ने कहा कि कई शिक्षकों ने पहाड़ पर ऐसे स्कूलों में सेवाएं दी हैं जो पहले दस से 15 किलोमीटर की पैदल दूरी पर थे, लेकिन सुविधाएं बढ़ते जाने के बाद अब ये सुगम हो गए हैं। लेकिन इससे उनकी पुरानी सेवा को नकार देना उचित नहीं है।
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घिल्डियाल बताते हैं कि शिक्षक संगठनों और शासन की इस मसले पर कई दौर की वार्ता चली। इसमें तय किया गया था कि वर्ष 2008 तक जो विद्यालय जिस स्थिति में थे उसके अनुरूप शिक्षकों की सेवाएं जोड़ी जाएंगी, लेकिन संशोधित तबादला नियमावली में इसका जिक्र नहीं है।
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शिक्षकों को न तो उनकी पूर्व की सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है न ही तीन साल की सेवा पर एलटी के अंतरमंडलीय तबादलों का इस नियमावली में जिक्र किया गया है।
- रमेश पैन्यूली, मंडलीय मंत्री राजकीय शिक्षक संघ

नियमावली स्पष्ट नहीं है हमने जो सुझाव दिए थे उन पर शासन ने अमल नहीं किया। शिक्षक संगठन इस संशोधित नियमावली का विरोध करता है।
- सुभाष चौहान, प्रांतीय अध्यक्ष जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संगठन

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