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देश में कानून बनने के बाद पहला केस: मध्य प्रदेश के सागर में मासूम से रेप के आरोपी को फांसी की सजा

Sun, 08 Jul 2018 07:43 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Updated Sun, 08 Jul 2018 07:43 AM IST
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Man Sentenced To Death For Raping 9-Year-Old In Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली में मासूम से दुष्कर्म मामले में 40 वर्षीय आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। वारदात 21 मई को हुई थी। इस मामले में 46 दिन में ही फैसला आ गया है। जिले के एसपी के अनुसार, नाबालिग से रेप मामले में फांसी की सजा के कानून बनने के बाद संभवत: यह पहला मामला है जिसमें मौत की सजा सुनाई गई है। 

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सिविल कोर्ट रहली के अपर सत्र जज सुधांशु सक्सेना ने दोषी भागीरथ के घिनौने कृत्य को देखते हुए आईपीसी की धारा 376 और पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया और मृत्युदंड की सजा सुनाई।
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मामले के अनुसार, घटना वाले दिन आरोपी घर के बाहर खेल रही 9 वर्षीय मासूम को उठाकर धार्मिक स्थल पर ले गया था और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख सुनकर ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे थे और उसे बचा लिया था।
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पुलिस ने आरोपी को दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया था। मध्य प्रदेश सरकार 12 साल से कम उम्र के मासूम से रेप मामले में फांसी की सजा का कानून बनाया था जिसे राष्ट्रपति ने 21 अप्रैल को मंजूरी दी थी।

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