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देश में कानून बनने के बाद पहला केस: मध्य प्रदेश के सागर में मासूम से रेप के आरोपी को फांसी की सजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
Updated Sun, 08 Jul 2018 07:43 AM IST
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मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली में मासूम से दुष्कर्म मामले में 40 वर्षीय आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। वारदात 21 मई को हुई थी। इस मामले में 46 दिन में ही फैसला आ गया है। जिले के एसपी के अनुसार, नाबालिग से रेप मामले में फांसी की सजा के कानून बनने के बाद संभवत: यह पहला मामला है जिसमें मौत की सजा सुनाई गई है।
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सिविल कोर्ट रहली के अपर सत्र जज सुधांशु सक्सेना ने दोषी भागीरथ के घिनौने कृत्य को देखते हुए आईपीसी की धारा 376 और पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया और मृत्युदंड की सजा सुनाई।
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मामले के अनुसार, घटना वाले दिन आरोपी घर के बाहर खेल रही 9 वर्षीय मासूम को उठाकर धार्मिक स्थल पर ले गया था और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख सुनकर ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे थे और उसे बचा लिया था।
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पुलिस ने आरोपी को दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया था। मध्य प्रदेश सरकार 12 साल से कम उम्र के मासूम से रेप मामले में फांसी की सजा का कानून बनाया था जिसे राष्ट्रपति ने 21 अप्रैल को मंजूरी दी थी।