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छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में कटौती, लघु उद्योगों को राहत

Fri, 01 Mar 2019 01:53 PM IST
अजय सिंह भाषा, रायपुर
भाषा, रायपुर Published by: अजय सिंह Updated Fri, 01 Mar 2019 01:53 PM IST
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Relief in power tariffs for middle class consumers in Chattisgadh
electricity - फोटो : अमर उजाला

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में घरेलू, किसानों और लघु उद्योगों को राहत देने के लिए बिजली दरों में कमी की है। नई दरें इस वर्ष एक अप्रैल से लागू होंगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डीएस मिश्रा ने बृहस्पतिवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के आर्थिक तथा सामाजिक स्तर के विश्लेषण के बाद आयोग ने उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट विद्युत की दरों का युक्तियुक्त किया गया है। जिससे नई दरों में कमी आयी है।

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मिश्रा ने बताया कि 100 यूनिट प्रतिमाह खपत करने वाले उपभोक्ताओं के प्रति यूनिट दर 3.76 रूपए से घटाकर 3.40 रूपए की गई है तथा 100 से 200 यूनिट की खपत करने वाले उपभोक्ताओं की प्रतियूनिट दर 3.80 रूपए से घटाकर 3.60 रूपए की गई है। विद्युत दरों में की गई इस कमी का लाभ लगभग 91 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा।
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उन्होंने बताया कि राज्य में कृषि पम्पों के लिए प्रचलित विद्युत की दरों में 30 पैसे प्रति यूनिट की कमी करते हुए 4.70 रूपए को घटा कर 4.40 रूपए प्रति यूनिट की गई है। कृषि सिंचाई पम्प कनेक्शन पर वर्तमान में प्रभावशील पावर फैक्टर अधिभार को समाप्त कर दिया गया है जिससे किसानों को विशेष राहत मिलेगी।
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मिश्रा ने बताया कि गैर घरेलू उपभोक्ताओं का सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ कनेक्शन के आधार पर पुनर्वर्गीकरण किया गया है तथा वर्तमान में थ्री फेज उपभोक्ताओं के लिए प्रचलित अनुबंधित विद्युत भार प्रथा के स्थान पर मांग आधारित विद्युत दरें लागू की गई है। इन उपभोक्ताओं के लिए स्थाई प्रभार और ऊर्जा प्रभार को युक्तिसंगत करते हुए शून्य से 100 यूनिट तक की खपत करने वाले एक किलोवॉट भार वाले छोटे उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दर 6.35 रूपए से घटाकर 5.90 रूपए प्रति यूनिट किया गया है। 


वहीं राज्य के नक्सलवाद प्रभावित दूरस्थ जिलों में नए मोबाइल टावर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष एक अप्रैल के बाद लगने वाले मोबाइल टावर के ऊर्जा प्रभार में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि राज्य में लघु उद्योग इकाइयों के विस्तार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विद्यमान कनेक्टेड लोड की सीमा 15 हार्स पावर से बढ़ाकर 25 हार्स पावर किया गया है।

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