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Chhattisgarh: गुम मोबाइल पाकर लोगों के खिले चेहरे; रायपुर SSP ने लौटाए 40 लाख रुपए के 151 मोबाइल

Sat, 15 Apr 2023 07:08 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Sat, 15 Apr 2023 07:08 PM IST
सार

रायपुर पुलिस ने गुम हुए 151 नग मोबाइल फोन को बरामद किया है। इसके बाद आज शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेसवार्ता कर गुम हुए फोन के स्वामियों को वापस लौटाया। बरामद किए गए कुल मोबाइल फोन की कीमत 40 लाख रूपये आंकी जा रही है।

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Raipur SSP returned 151 Missing Mobile worth Rs 40 lakh
गुम मोबाइल लेते हुए लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

रायपुर पुलिस ने गुम हुए 151 नग मोबाइल फोन को बरामद किया है। इसके बाद आज शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेसवार्ता कर गुम हुए फोन के स्वामियों को वापस लौटाया। बरामद किए गए कुल मोबाइल फोन की कीमत 40 लाख रूपये आंकी जा रही है। एसएसपी ने मोबाइल स्वामियों को उनके मोबाइल वापस किए। 
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एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने गुम हुए मोबाइल की घटना को गंभीरता से लेकर एएसपी शहर अभिषेक माहेश्वरी और उप पुलिस अधीक्षक दिनेश सिन्हा को गुम मोबाइल फोन ढूंढने के निर्देश दिए थे।टीम ने महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में चल रहे मोबाइल को भी रिकवर किया। विभिन्न कंपनियों के रिकवर मोबाइल फोन की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके पहले भी वर्ष 2023 में नववर्ष में 223 नग मोबाइल फोन को रिकवर किया गया था। इसकी कुल कीमत लगभग 70 लाख रुपए थी। रिकवर मोबाइल फोन स्वामियों को वापस किया गया था।
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हेट स्पीच मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
प्रेस वार्ता में एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर बेमेतरा की घटना को लेकर हेट स्पीच मामले में 
कुल 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अलग-अलग हेट स्पीच हो रहे थे।इस मामले में शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर 8 लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने की ओर से नोटिस जारी किया गया है। पोस्ट की पड़ताल रायपुर पुलिस की ओर से की जा रही है। लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया है। सोशल मीडिया टीम के माध्यम से बहुत सारे पोस्ट डिलीट भी कराए गए हैं । आपत्तिजनक करीब 35 पोस्ट 3 से 4 दिन के अंदर में डिलीट कराए गए हैं, ताकि समाज में शांति और सौहार्द्र बना रहे। एक सवाल के जवाब में कहा कि डीजे वालों को लेकर हाईकोर्ट के नियमानुसार बहुत कुछ प्रावधान तय किए गए हैं, जिसका समय-समय पर पालन कराया जाता है। इस संबंध में डीजे संचालकों की बैठक लेकर उन्हें समझाइश दी गई है। 
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