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रायपुर: विवादित वीडियो पोस्ट पर अमित जोगी के खिलाफ FIR, भाजपा की शिकायत के बाद सिविल लाइंस थाने में केस

Wed, 04 Nov 2026 09:26 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Wed, 04 Nov 2026 09:26 AM IST
सार

वोट चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े व्यंग्यात्मक वीडियो को लेकर अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाजपा नेताओं की शिकायत पर रायपुर के सिविल लाइंस थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

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Raipur: Amit Jogi Faces FIR Over Controversial Video on PM Modi and CEC Following BJP Complaint
अमित जोगी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पुलिस ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता और दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी के विरुद्ध सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लिखित शिकायत पर यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से संबंधित एक विवादित सोशल मीडिया वीडियो साझा करने के मामले में हुई है।

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विवादित वीडियो पर आपत्ति और माफी
कथित रूप से वोट चोरी के विषय पर बनाए गए इस राजनीतिक व्यंग्य वीडियो में प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलते-जुलते प्रतीकात्मक पात्र दर्शाए गए थे। भाजपा नेताओं द्वारा वीडियो की सामग्री तथा प्रस्तुतिकरण पर कड़ी आपत्ति जताने के उपरांत अमित जोगी ने विवादित पोस्ट हटा दी। इसके बाद उन्होंने एक अन्य संदेश के माध्यम से अपनी भूल स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया। अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने माना कि राजनीतिक विचार व्यक्त करने का यह तरीका उचित नहीं था और आहत हुए लोगों से क्षमा मांगी।
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थाने में लिखित शिकायत और धाराएं
मामले को लेकर रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सिविल लाइंस थाने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस को लिखित आवेदन सौंपकर प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया। नेताओं का तर्क था कि राजनीतिक दलों के बीच नीतियों तथा विचारधारा को लेकर मतभेद स्वाभाविक हैं, परंतु विरोध का तरीका मर्यादित होना चाहिए। उन्होंने इस वीडियो को तैयार करने और प्रसारित करने वाले अन्य लोगों की भूमिका की जांच करने का भी निवेदन किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा के रायपुर जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर की ओर से दी गई शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 352, 353(2) और 356(2) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि प्राथमिकी की आधिकारिक प्रति के आधार पर इन धाराओं और शिकायतकर्ता की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं हो सकी है।

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