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Raigarh: परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, 106 स्कूल बसों को किया ब्लैकलिस्ट, जुर्माना भी लगाया

Tue, 29 Jul 2025 08:50 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 29 Jul 2025 08:50 PM IST
सार

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार सभी स्कूल बसों की नियमित जांच की जा रही है। 26 जुलाई को ओपी जिंदल स्कूल और जिंदल यूनिवर्सिटी की बसों की जांच की गई। जिनमें 11 बसों में मानकों के हिसाब से खामियां मिलीं।

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Transport department blacklisted 106 school buses
106 स्कूल बसों को परिवहन विभाग ने किया ब्लैकलिस्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जिला परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 106 स्कूल बसों को ब्लैक लिस्ट किया है। जिसमें ओपी जिंदल स्कूल की 11 बसें शामिल हैं। खामियां मिलने पर 55 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। बार-बार सूचना और नोटिस देने के बावजूद वाहन संचालकों के द्वारा जांच नहीं कराये जाने पर यह कार्रवाई की गई है।   

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जिला परिवहन अधिकारी अमित प्रकाश कश्यप ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी द्वारा निर्धारित स्कूल बस के लिए 16 बिंदुओं के अंतर्गत जांच होती है। इसके लिए जिला परिवहन विभाग ने 21, 22  और 29 जून को शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में कैम्प का आयोजन किया था। जिसमें अनुपस्थित स्कूल बसों को नोटिस जारी किया गया था। लेकिन उसके बाद भी ये वाहन जांच के लिए नहीं पहुंचे। इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कदम उठाते हुए सभी अनुपस्थित 106 स्कूल बस को वाहन परिवहन पोर्टल में ब्लैकलिस्ट किया गया है और उड़नदस्ता को इनकी सूची देते हुए जांच के लिए निर्देशित किया गया है।
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कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार सभी स्कूल बसों की नियमित जांच की जा रही है। 26 जुलाई को ओपी जिंदल स्कूल और जिंदल यूनिवर्सिटी की बसों की जांच की गई। जिनमें 11 बसों में मानकों के हिसाब से खामियां मिलीं। जिस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए स्कूल प्रबंधन को वाहनों के अपेक्षित सुधार के लिए निर्देशित किया गया है। 
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गौरतलब है कि स्कूली बसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 16 बिंदुओं में सख्त दिशा-निर्देश दिए हुए हैं। जिनमें बस का रखरखाव, आवश्यक सुविधाएं ड्राइवर की योग्यता जैसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जिनका उद्देश्य बस से सफर करने वाले स्कूली छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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