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Korba: चैन पुलिंग के 33, महिला कोच में सफर के 672, दिव्यांग कोच के 158 मामले आये, जुर्माना न देने पर होगी जेल

Thu, 07 May 2026 03:39 PM IST
कोरबा ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा
अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Thu, 07 May 2026 03:39 PM IST
सार

कोरबा में रेलवे आरपीएफ पुलिस रेल यात्रियों से लगातार कार्यवाही कर रही है कोरबा में भी कार्यवाही जारी है जहा 2025 और 2026 में यात्रा के दौरान लापरवाही बरतने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्यवाही की है।
 

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33 cases of chain-pulling 672 cases of traveling in the ladies coach and 158 cases involving the coach for pe
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विस्तार

कोरबा में रेलवे आरपीएफ पुलिस रेल यात्रियों से लगातार कार्यवाही कर रही है कोरबा में भी कार्यवाही जारी है जहा 2025 और 2026 में यात्रा के दौरान लापरवाही बरतने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्यवाही की है।

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लगातार रेलवे के द्वारा यात्रियों को सूचित किया जाता है कि बिना टिकट, बेवजह चैन पुलिंग, महिला कोच पर पुरुष का सफर न करे, दिव्यांग कोच में कोई दूसरे यात्री सफर न करें। इसके अलावा ट्रेन और स्टेशन पर गंदगी न फैल इन सब बातों को लेकर लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी यात्री अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं जिनके खिलाफ कोरबा रेलवे पुलिस ने कार्यवाही की है।
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कोरबा रेलवे पुलिस ने चेन पुलिंग करने के मामले में ₹1000 जुर्माना और जुर्माना नहीं पटने के आवाज में जेल भेजने का प्रावधान है जहां कोरबा रेलवे पुलिस ने 2025 और 26 में 33000 रुपये जुर्माना वसूला है वही 336000 हजार रुपये महिला कोच में सफर करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला गया। 15800 रुपए दिव्यांग कोच में सफर करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला गया। रेलवे आरपीएफ थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि पुलिस लगातार यात्रियों की सुरक्षा के लिए नजर रखी हुई है और कार्यवाही कर रही है इसे लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

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