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जगदलपुर में अपराध पर नकेल: कलेक्टर का फरमान, 16 आदतन अपराधियों को किया जिलाबदर

Thu, 13 Jun 2024 09:58 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 13 Jun 2024 09:58 PM IST
सार

जगदलपुर में कलेक्टर ने 16 आदतन अपराधियों को जिलाबदर किया है। एक वर्ष के लिए जिले की सीमाओं से निष्कासित कर दिया है।

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collector banished 16 habitual criminals from district In Jagdalpur
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विजय दयाराम - फोटो : X/@BastarDistrict

विस्तार

जिला प्रशासन द्वारा जिले में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने सहित आपराधिक गतिविधियों में भी प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विजय दयाराम के द्वारा निर्वाचन अवधि के दौरान जिले के 16 आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिलाबदर करने का आदेश पारित किया गया है।

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कलेक्टर द्वारा जिलाबदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक द्वारा आदतन अपराध करने वाले आरोपियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 एवं 6 के तहत जिला बदर की कार्रवाई करने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश पारित किया गया है।
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश के तहत् जगदलपुर निवासी अमरीश सिंह राजपूत, राकेश सेट्ठी उर्फ मूली, ईमू उर्फ इमरान, राजा उर्फ टांगरी,  रूपेश निषाद उर्फ सूरज, कन्नू उर्फ कन्हैया बाघवानी, संजू उर्फ मेवालाल, संतोष उर्फ ठीरली, तुलसी श्रेष्ठ उर्फ छोटू उर्फ नेपाली, ओड़ी उर्फ सुभाष, देवेंद्र उर्फ देबू मण्डावी, गनपत सेट्ठी, वासु सेट्ठी उर्फ वासु, राजेश यादव तथा हेमन्त उर्फ टाकलु उर्फ छोटू को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जिलाबदर किया गया है।
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पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई जानकारी अनुसार इन सभी के द्वारा निरंतर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर आम जनता को भयाक्रांत कर समाज में भय और आतंक का माहौल उत्पन्न कर शांति व्यवस्था बनाये रखने में बाधा उत्पन्न किया जा रहा था, जिसे मद्देनजर रखते हुए उनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगा कर आम जनता में अमन-चैन स्थापित करने सहित भयमुक्त वातावरण निर्मित करने हेतु उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 एवं 6 के अंतर्गत जिला बस्तर की सीमाओं, समीपवर्ती जिलों की सीमाओं से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर जाने हेतु जिला बदर की कार्यवाही की गई है।

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