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Raipur News: रायपुर में गांजा तस्कर की 2.32 करोड़ की संपत्ति जब्त, बैंक खाते भी किए गए फ्रीज
Fri, 26 Jun 2026 02:04 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Fri, 26 Jun 2026 02:04 PM IST
सार
राजधानी में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने गांजा तस्कर हेमराज राव की करीब 2.32 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली है।
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मामले को लेकर पुलिस ने की प्रेसकॉन्फ्रेंस
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजधानी में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने गांजा तस्कर हेमराज राव की करीब 2.32 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली है। कार्रवाई सफेमा (SAFEMA) एक्ट के तहत की गई है। इसके अलावा आरोपी के बैंक खातों में जमा लाखों रुपये की राशि भी फ्रीज कराई गई है।
पुलिस के अनुसार, उरला थाना में वर्ष 2025 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत दर्ज मामले में 9 दिसंबर 2025 को हेमराज राव को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से 1.390 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त रहा है। वर्तमान में उसके खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है और वह जेल में निरुद्ध है।
जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी और उसके परिवार के नाम पर अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियां मौजूद हैं। इसके बाद सफेमा न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी और उसके परिवार के नाम दर्ज संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई।
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जब्त संपत्तियों में उरला मुख्य मार्ग स्थित लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य का मकान, आरोपी की पत्नी के नाम ग्राम अछौली में दर्ज करीब 914 वर्गमीटर भूमि, एक दोपहिया वाहन तथा आरोपी के बैंक खाते में जमा 30.67 लाख रुपये की राशि शामिल है। कुल मिलाकर 2 करोड़ 32 लाख 11 हजार रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई की गई है।
पुलिस का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। उद्देश्य केवल तस्करों की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उनके अवैध आर्थिक नेटवर्क को भी पूरी तरह ध्वस्त करना है।
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पुलिस के अनुसार, उरला थाना में वर्ष 2025 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत दर्ज मामले में 9 दिसंबर 2025 को हेमराज राव को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से 1.390 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त रहा है। वर्तमान में उसके खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है और वह जेल में निरुद्ध है।
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जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी और उसके परिवार के नाम पर अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियां मौजूद हैं। इसके बाद सफेमा न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी और उसके परिवार के नाम दर्ज संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई।
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जब्त संपत्तियों में उरला मुख्य मार्ग स्थित लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य का मकान, आरोपी की पत्नी के नाम ग्राम अछौली में दर्ज करीब 914 वर्गमीटर भूमि, एक दोपहिया वाहन तथा आरोपी के बैंक खाते में जमा 30.67 लाख रुपये की राशि शामिल है। कुल मिलाकर 2 करोड़ 32 लाख 11 हजार रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई की गई है।
पुलिस का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। उद्देश्य केवल तस्करों की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उनके अवैध आर्थिक नेटवर्क को भी पूरी तरह ध्वस्त करना है।