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सीजी: सरकारी स्कूलों के बिजली बिल में बड़ी गड़बड़ी, वित्तीय अनियमितता पर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित
Thu, 03 Sep 2026 07:21 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 03 Sep 2026 07:21 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों के बिजली बिल की राशि में गड़बड़ी के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जोईधा राम डहरिया को निलंबित कर दिया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों के बिजली बिल की राशि में गड़बड़ी के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जोईधा राम डहरिया को निलंबित कर दिया है।
जोईधा राम डहरिया पहले महासमुंद जिले के बसना में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर थे। विभागीय आदेश के मुताबिक, बसना में सरकारी प्राथमिक स्कूलों और पूर्व माध्यमिक स्कूलों के बिजली बिल की राशि में बड़ी गड़बड़ी हुई थी। इस अनियमितता के कारण राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ है।
विभागीय आदेश में इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता माना गया है। मामले में समीक्षा के बाद विभाग ने माना कि डहरिया ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से पालन नहीं किया। उन्होंने गंभीर अनुशासनहीनता भी की है।
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निलंबन अवधि में डहरिया का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा, रायपुर का कार्यालय रहेगा। आदेश में स्पष्ट है कि सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबित अधिकारी को नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होता रहेगा।
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जोईधा राम डहरिया पहले महासमुंद जिले के बसना में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर थे। विभागीय आदेश के मुताबिक, बसना में सरकारी प्राथमिक स्कूलों और पूर्व माध्यमिक स्कूलों के बिजली बिल की राशि में बड़ी गड़बड़ी हुई थी। इस अनियमितता के कारण राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ है।
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विभागीय आदेश में इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता माना गया है। मामले में समीक्षा के बाद विभाग ने माना कि डहरिया ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से पालन नहीं किया। उन्होंने गंभीर अनुशासनहीनता भी की है।
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निलंबन अवधि में डहरिया का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा, रायपुर का कार्यालय रहेगा। आदेश में स्पष्ट है कि सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबित अधिकारी को नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होता रहेगा।