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कातिल प्रेमी: 40 साल की महिला ने 26 साल के प्रेमी संग किया पहले आशिक का खून, बोरे में लाश भरकर पोखर में फेंका

Fri, 05 May 2023 09:08 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अंबिकापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अंबिकापुर Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 05 May 2023 09:08 PM IST
सार

मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302 201,34 के तहत कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को दोनों को न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

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40 year old woman along with 26 year old lover murdered a disabled person in ambikapur
कातिल प्रेमी जोड़ा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थानाक्षेत्र में तीन दिन पूर्व 55 वर्षीय दिव्यांग व्यक्ति की बोरे में बंधी लाश मिलने के मामले में पुलिस ने 40 वर्षीय महिला व उसके 26 वर्षीय प्रेमी को गिरफ्तार किया है। महिला का पूर्व में मृतक दिव्यांग के साथ प्रेम प्रसंग था और वह मृतक के साथ रह रही थी। इस बीच युवक से भी महिला के अवैध संबंध बन गए। 25 अप्रैल को मृतक सहित तीनों ने मिलकर महिला के घर शराब पी। वहां महिला के प्रेमी युवक व विकलांग के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद युवक व महिला ने मिलकर विकलांग की हत्या कर उसकी लाश एसईसीएल की पोखरी में फेंक दी थी।

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जानकारी के अनुसार दो मई को सुंदर साय पिता दयाराम राजवाड़े 55 वर्ष निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर का शव पोखरी में मिला था। वह अपने घर में 17 वर्षीय पुत्र पुरुषोत्तम राजवाड़े के साथ रहता था। 25 अप्रैल के बाद पिता सुंदर साय के नहीं दिखने पर उसके पुत्र पुरुषोत्तम ने पिता की खोजबीन की। मंगलवार को लोगों ने कमलापुर गांव में एसईसीएल की बंद ओपन कास्ट परियोजना की क्वारी नंबर आठ में एक बोरे में लाश पड़े होने की सूचना पुलिस को दी।

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लाश की शिनाख्त सुंदर साय के रूप में हुई। एसडीओपी राजेश जोशी ने बताया कि मामले की जांच में पुलिस को जानकारी मिली कि ग्राम कमलापुर निवासी 40 वर्षीय भगमेन बाई पिता कुलबुल राजवाड़े व गांव के ही 26 वर्षीय सोमार साय पिता रूपनारायण राजवाड़े के साथ मृतक घटना दिवस 25 अप्रैल को साथ में था। तीनों ने महिला के घर बैठकर शराब पी थी। मृतक का आरोपी भगमेन बाई व सोमार साय के साथ विवाद हो गया था। इस पर आरोपियों द्वारा दिव्यांग सुंदर साय राजवाड़े की हत्या कर शव को बोरी में डालकर साक्ष्य छिपाने के लिए क्वारी में फेंक दिया गया था।

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मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302 201,34 के तहत कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को दोनों को न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
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