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Chandigarh News: चेक बाउंस मामले में युवक को एक साल की सजा

Wed, 03 Apr 2024 02:34 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 03 Apr 2024 02:34 AM IST
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Youth sentenced to one year in check bounce case
चंडीगढ़। चेक बाउंस के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही चेक की रकम 27 लाख 57 हजार रुपये शिकायतकर्ता को लौटाने का आदेश दिया है। दोषी की पहचान अमृतसर के गांव मियाडी कलां के बलजिंदर सिंह के तौर में हुई है। दोषी के खिलाफ कोटक महिंद्रा बैंक ने जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।सेक्टर-9सी स्थित कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रांच ने अदालत को दी शिकायत में बताया था कि दोषी बलजिंदर सिंह ने बैंक से लोन लिया था। इसके लिए दोषी ने बैंक को 6 नवंबर 2018 को 27 लाख 57 हजार रुपये का चेक दिया था। बैंक की किश्त बाउंस होने पर बैंक की ओर से चेक को बैंक में लगाया गया तो वह फंड्स की कमी के चलते बाउंस हो गया। दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद बैंक ने जिला अदालत में चेक बाउंस किया था।
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