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Chandigarh News: प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार युवक को 10 साल की सजा

Wed, 13 Mar 2024 03:35 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 13 Mar 2024 03:35 AM IST
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Youth arrested with banned injection gets 10 years jail
चंडीगढ़। जिला अदालत ने प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार युवक को दोषी करार देते दस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान रिक्की निवासी सेक्टर-38 ए वेस्ट के रूप में हुई है। सेक्टर-11 थाना पुलिस ने युवक को 12 प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर दो सितंबर 2018 को केस दर्ज किया था। क्या था मामला...सेक्टर-11 थाना पुलिस एरिया में गश्त कर रही थी। पुलिस टीम गैस एजेंसी की तरफ से लाइट पॉइंट सेक्टर-25 से 38 की तरफ जा रही थी। रात नौ बजे के करीब एक व्यक्ति पुलिस को देखकर मुड़ गया। शक के आधार पर लिफाफे को चेक किया तो 12 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया था।
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