{"_id":"289de1500156a4860fd0dabb456925ae","slug":"woman-denied-charges-of-rape-court-imposed-fine-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"रेप के आरोप से पलटी युवती तो कोर्ट ने दी सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रेप के आरोप से पलटी युवती तो कोर्ट ने दी सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 02 May 2015 01:23 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाने वाली शिकायतकर्ता के बयान से पलटने पर कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। युवती ने आरोपी पर घर में जबरन घुसकर भी रेप का आरोप लगाया था।
विज्ञापन
उधर, बयान से पलटने पर कोर्ट ने इसे सख्ती से लेते हुए शिकायतकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 500 रुपये जुर्माना भी लगाया।
सेक्टर-49 निवासी 28 वर्षीय युवती ने सेक्टर-34 थाने में दी शिकायत में बताया था कि उसकी दिसंबर 2004 में रोपड़ निवासी युवक से शादी हुई थी। जून 2006 में उसे बेटी हुई। इसके बाद पति से उसका रिश्ता बिगड़ने लगा और 2007 में उसका तलाक हो गया।
विज्ञापन
इसके बाद वह बेटी के साथ चंडीगढ़ में पिता के साथ रहने लगी। इसी दौरान घर के सामने रहने वाले दीपक वशिष्ठ से उसकी मुलाकात हुई और उसने खुद को पंजाब के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कार्यरत बताया था। आरोप था कि दीपक ने उससे शादी करने का वादा किया था। इसलिए वह उसके साथ रहने लगी।
विज्ञापन
दावा था कि उन्होंने खरड़ के एक मंदिर में शादी की। वह गर्भवती भी हुई थी, लेकिन दीपक ने उसे दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया। शादी के कुछ दिनों बाद दीपक बिना बताए अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद उसका फोन आया कि उसे पैसों की जरूरत है। वह किसी और युवती से शादी करने जा रहा है। इसके बाद ही उसने शिकायत दी।