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चंडीगढ़: ट्राइसिटी में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, इस हफ्ते भी लगेगा वीकेंड कर्फ्यू

Fri, 14 May 2021 12:43 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Fri, 14 May 2021 12:43 AM IST
सार

शनिवार और रविवार को दूध, फल, सब्जी, राशन आदि की दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खोलने की अनुमति है। इसके बाद इन दुकानों को भी बंद रखना होगा। गैर-जरूरी दुकानों को पूरे दिन बंद रखना होगा।  

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Weekend Curfew in Chandigarh
चंडीगढ़ में इस सप्ताह लगेगा वीकेंड कर्फ्यू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चंडीगढ़ ट्राइसिटी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस हफ्ते भी वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की गई है। शनिवार और रविवार को लोगों के बाहर निकलने पर रोक रहेगी। अगर कोई गैर-जरूरी कामों से बाहर घूमता पकड़ा जाएगा तो उसका चालान काटा जाएगा। हालांकि, सुबह 6 से 9 बजे तक पार्कों में सैर करने की मंजूरी रहेगी।

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शनिवार और रविवार को दूध, फल, सब्जी, राशन आदि की दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खोलने की अनुमति है। इसके बाद इन दुकानों को भी बंद रखना होगा। गैर-जरूरी दुकानों को पूरे दिन बंद रखना होगा। स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अध्यापकों को जरूरत के अनुसार स्कूल व कॉलेज आना पड़ सकता है। 
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चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। शहर में सोमवार सुबह 5 बजे से लेकर शनिवार सुबह 5 बजे कर मिनी लॉकडाउन लगाया गया है और शनिवार सुबह 5 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे कर वीकेंड कर्फ्यू लगा है। वीकेंड कर्फ्यू में लोगों के बाहर निकलने पर रोक है, जबकि मिनी लॉकडाउन में बाहर आने-जाने पर कोई पाबंदी नहीं है।

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ये खुला रहेगा

- दोपहर दो बजे तक करियाना, दूध, सब्जी-फल, मीट, पशुओं का चारा आदि की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की ही अनुमति।
- मेडिकल शॉप, एटीएम, दवाइयां, फॉर्मास्युटिकल व उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी।
- पंजाब, हरियाणा व अन्यों राज्यों में आने-जाने की अनुमति है। कोई रोकेगा तो सिर्फ बताना होगा कि कहां और क्यों जा रहे हैं।
- सभी तरह के उद्योग खुले रहेंगे। इनमें काम करने वाले मजदूरों को सिर्फ कंपनी की गाड़ी में ही लाने और ले जाने की अनुमति।
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी से किसी को लाने व ले जाने वालों को अनुमति। पास की भी जरूरत नहीं।
- सभी टीकाकरण केंद्र, कोरोना जांच केंद्र, डिस्पेंसरी।
- शादी-विवाह की अनुमति लेकिन 20 लोगों की ही मंजूरी। अंतिम संस्कार के लिए 10 की मंजूरी। एसडीएम की मंजूरी भी अनिवार्य।
- रेस्टोरेंट, होटल व खाने-पीने की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी।

मूवमेंट पास के लिए यहां आवेदन करें
शादी समारोह के आयोजकों को एसडीएम से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए 0172-2700076 और 0172-2700341 पर संपर्क किया जा सकेगा और http://admser.chd.nic.in/dpc/ पर मूवमेंट पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस कार्य के लिए एचसीएस प्रद्युम्न (आरएलए) और संजीव कोहली (आरएलओ) को नोडल अफसर बनाया गया है।
 
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