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सिरसाः डेरा में अवैध स्किन बैंक का मामला, दो आरोपियों के वारंट जारी, बढ़ेंगी राम रहीम की मुश्किलें
Tue, 18 Dec 2018 11:03 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरसा(हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरसा(हरियाणा)
Published by: खुशबू गोयल
Updated Tue, 18 Dec 2018 11:03 AM IST
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डेरा में अवैध स्किन बैंक
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डेरा में अवैध रूप से स्किन बैंक चलाने के मामले में अदालत ने आरोपी प्लास्टिक सर्जन डॉ. स्वप्निल गर्ग व टेक्निशियन स्किन बैंक बलबीर सिंह के खिलाफ वारंट जारी किए हैं। अदालत ने वारंट जारी करने के साथ आरोपियों को आदेश दिया है कि अगर 24 जनवरी 2019 को अदालत समक्ष पेश नहीं हुए तो पांच हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा मामले के तीन आरोपियों को अदालत ने नोटिस जारी करके अगली तारीख पर पेश होने के निर्देश दिए हैं।
आरोपी प्लास्टिक सर्जन डॉ. स्वप्निल गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायालय 28 नवंबर 2018 को खारिज कर चुका है। इस मामले में निचली अदालत ने शाह सतनाम डेवलपमेंट फाउंडेशन के चेयरमैन अभिजीत भगत, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ओपी कासनिया, चीफ मेडिकल ऑफिसर शाह सतनाम सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉ. एमपी सिंह, प्लास्टिक सर्जन डॉ. स्वप्निल गर्ग, टेक्निशियन स्किन बैंक बलबीर सिंह व डॉ. राकेश जिंदल इंचार्ज बालाजी हॉस्पिटल करनाल को नोटिस का समन जारी करके 14 दिसंबर को तलब किया था, लेकिन एक भी आरोपी अदालत समक्ष पेश नहीं हुआ।
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आरोपी प्लास्टिक सर्जन डॉ. स्वप्निल गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायालय 28 नवंबर 2018 को खारिज कर चुका है। इस मामले में निचली अदालत ने शाह सतनाम डेवलपमेंट फाउंडेशन के चेयरमैन अभिजीत भगत, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ओपी कासनिया, चीफ मेडिकल ऑफिसर शाह सतनाम सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉ. एमपी सिंह, प्लास्टिक सर्जन डॉ. स्वप्निल गर्ग, टेक्निशियन स्किन बैंक बलबीर सिंह व डॉ. राकेश जिंदल इंचार्ज बालाजी हॉस्पिटल करनाल को नोटिस का समन जारी करके 14 दिसंबर को तलब किया था, लेकिन एक भी आरोपी अदालत समक्ष पेश नहीं हुआ।
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ये है पूरा घटनाक्रम
डेरे के स्किन बैंक को सील करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कानूनी कार्रवाई करते हुए जनवरी 2018 में एसीजेएम कोर्ट में शिकायत फाइल की गई थी। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने इस संबंध में सिरसा के सिविल सर्जन डॉ. गोबिंद गुप्ता को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे। साध्वी रेप मामले में पंचकूला सीबीआई कोर्ट द्वारा डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को बीस साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को डेरा में सर्च ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए थे।
जांच में डेरा परिसर के अंदर डेरा प्रबंधन की ओर से खोला गया स्किन बैंक अवैध पाया गया। यह बैंक दो वर्ष पहले शुरू हुआ था। इसे पूरे उत्तर भारत का पहला ऐसा बैंक माना जाता है। अब तक देश में किसी सरकारी अस्पताल में यह सुविधा मौजूद नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की जांच के अनुसार डेरे में बाबा गुरमीत राम रहीम ने बगैर किसी रजिस्ट्रेशन या कागजी कार्रवाई के न सिर्फ इस बैंक को शुरू किया बल्कि डॉक्टरों की मदद से लोगों से स्किन दान में लेनी भी शुरू कर दी।
जांच में डेरा परिसर के अंदर डेरा प्रबंधन की ओर से खोला गया स्किन बैंक अवैध पाया गया। यह बैंक दो वर्ष पहले शुरू हुआ था। इसे पूरे उत्तर भारत का पहला ऐसा बैंक माना जाता है। अब तक देश में किसी सरकारी अस्पताल में यह सुविधा मौजूद नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की जांच के अनुसार डेरे में बाबा गुरमीत राम रहीम ने बगैर किसी रजिस्ट्रेशन या कागजी कार्रवाई के न सिर्फ इस बैंक को शुरू किया बल्कि डॉक्टरों की मदद से लोगों से स्किन दान में लेनी भी शुरू कर दी।