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सेक्टर-37 कोठी मामला : बीमारी का हवाला देकर पेश नहीं हुआ व्यास चावला, अगली सुनवाई पर होगी गवाही पूरी
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चंडीगढ़। सेक्टर-37 कोठी हड़पने के मामले में गवाह प्रॉपर्टी डीलर व्यास चावला तबीयत ठीक न होने के चते शुक्रवार को जिला अदालत के समक्ष पेश नहीं हो सका। मामले में अब तक कुल चार लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है। पांचवें गवाह व्यास चावला की गवाही शेष है।
बचाव पक्ष के वकील राजेश शर्मा ने बताया कि मुख्य गवाह और कोठी मालिक राहुल मेहता को बुलाने के लिए चार बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वह पेश नहीं हो सके हैं। वकील राजेश ने गवाह शुभकरन सिंह, अब्दुल बजानिया, अनुपम क्षेत्रीय और प्रापर्टी को ट्रांसफर करने के समय आए नकली राहुल मेहता की पहचान करने वाले वकील पीके दास को भी बुलाया था, लेकिन कोई भी अब तक पेश नहीं हुआ है।
आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 को
उधर, बचाव पक्ष के वकील ने हाईकोर्ट में आरोपी संजीव महाजन, राजदीप, खलिंदर कादियान की जमानत याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई 14 मार्च को होनी है। वकील राजेश ने जिला अदालत से अनुरोध करते हुए कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई होने से पहले शेष गवाहों को एक्जामिन करने के लिए बुुलाया जाए। जो गवाह सेंसिटिव हैं, उनकी गवाही पहले करवाई जाए।
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बचाव पक्ष के वकील राजेश शर्मा ने बताया कि मुख्य गवाह और कोठी मालिक राहुल मेहता को बुलाने के लिए चार बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वह पेश नहीं हो सके हैं। वकील राजेश ने गवाह शुभकरन सिंह, अब्दुल बजानिया, अनुपम क्षेत्रीय और प्रापर्टी को ट्रांसफर करने के समय आए नकली राहुल मेहता की पहचान करने वाले वकील पीके दास को भी बुलाया था, लेकिन कोई भी अब तक पेश नहीं हुआ है।
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आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 को
उधर, बचाव पक्ष के वकील ने हाईकोर्ट में आरोपी संजीव महाजन, राजदीप, खलिंदर कादियान की जमानत याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई 14 मार्च को होनी है। वकील राजेश ने जिला अदालत से अनुरोध करते हुए कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई होने से पहले शेष गवाहों को एक्जामिन करने के लिए बुुलाया जाए। जो गवाह सेंसिटिव हैं, उनकी गवाही पहले करवाई जाए।
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