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Chandigarh News: हरियाणा में लागू होगी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी
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आबादी क्षेत्र से बाहर स्थापित होंगे रिसाइक्लिंग पार्क
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार प्रदेश में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू करेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैप एवं पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति की बैठक में कहा कि प्रदूषण में कमी और ईंधन आयात बिल प्रतिस्थापन मांग को बढ़ावा देने के अलावा रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैप एवं पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 लाई जाएगी। इस नीति का मकसद अत्याधुनिक स्क्रैप रिसाइक्लिंग सुविधा को बढ़ाने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिसाइक्लिंग पार्क आबादी क्षेत्र के बाहर चिह्नित करें, ताकि लोगों को असुविधा न हो। पुराने और अनफिट वाहनों को व्यवस्थित और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से हटाने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन के कार्य) की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वर्तमान अनौपचारिक और असंगठित वाहन रिसाइक्लिंग उद्योग/सुविधा को नियमित करने में सुविधा प्रदान करना है। प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब नया वाहन राज्य के ओईएम डीलरों से खरीदा जाएगा और पंजीकृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस आवेदक ने इस पॉलिसी के तहत पूंजीगत सब्सिडी का लाभ लिया है, वह एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना के तहत प्रोत्साहन लाभ लेने का पात्र नहीं होगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार प्रदेश में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू करेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैप एवं पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति की बैठक में कहा कि प्रदूषण में कमी और ईंधन आयात बिल प्रतिस्थापन मांग को बढ़ावा देने के अलावा रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैप एवं पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 लाई जाएगी। इस नीति का मकसद अत्याधुनिक स्क्रैप रिसाइक्लिंग सुविधा को बढ़ाने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिसाइक्लिंग पार्क आबादी क्षेत्र के बाहर चिह्नित करें, ताकि लोगों को असुविधा न हो। पुराने और अनफिट वाहनों को व्यवस्थित और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से हटाने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन के कार्य) की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वर्तमान अनौपचारिक और असंगठित वाहन रिसाइक्लिंग उद्योग/सुविधा को नियमित करने में सुविधा प्रदान करना है। प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब नया वाहन राज्य के ओईएम डीलरों से खरीदा जाएगा और पंजीकृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस आवेदक ने इस पॉलिसी के तहत पूंजीगत सब्सिडी का लाभ लिया है, वह एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना के तहत प्रोत्साहन लाभ लेने का पात्र नहीं होगा।
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