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अनलॉक 3.0: चंडीगढ़ में पांच अगस्त से खुल जाएंगे जिम, रात में आवागमन की भी मिली छूट
Thu, 30 Jul 2020 04:00 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jul 2020 04:00 PM IST
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान रात में लोगों के आवागमन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है लेकिन शहर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन रात के कर्फ्यू को जारी रख सकता है। एडवाइजर मनोज परिदा ने इसके संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि रात के कर्फ्यू को हटाने को लेकर आखिरी फैसला प्रशासक वीपी सिंह बदनौर लेंगे।
केंद्र सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, शहर में योग संस्थान और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति होगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समेत भीड़ जमा करने वाले सभी कार्यक्रमों पर पहले की तरह ही रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को भी 31 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व ऐसे अन्य स्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्थानों पर इन प्रतिबंधों के अलावा बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति होगी।
स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों को मिली अनुमति
अनलॉक के तीसरे चरण में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य मानकों का पालन करने के निर्देश के साथ अनुमति रहेगी। इस दौरान मास्क पहनने जैसे नियमों के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा।
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इस दौरान इन स्थानों पर केवल आवश्यक सेवाओं और गतिविधियों को ही अनुमति रहेगी। यहां सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी।
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केंद्र सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, शहर में योग संस्थान और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति होगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समेत भीड़ जमा करने वाले सभी कार्यक्रमों पर पहले की तरह ही रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को भी 31 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व ऐसे अन्य स्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्थानों पर इन प्रतिबंधों के अलावा बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति होगी।
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स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों को मिली अनुमति
अनलॉक के तीसरे चरण में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य मानकों का पालन करने के निर्देश के साथ अनुमति रहेगी। इस दौरान मास्क पहनने जैसे नियमों के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा।
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इस दौरान इन स्थानों पर केवल आवश्यक सेवाओं और गतिविधियों को ही अनुमति रहेगी। यहां सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी।