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अनलॉक 2.0: अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक, नहीं खुलेंगे स्कूल-कॉलेज
Wed, 01 Jul 2020 01:58 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 01 Jul 2020 01:58 AM IST
सार
- सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम भी अभी रहेंगे बंद
- दुकानों पर एक समय में 5 लोगों के रहने के अनुमति, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन
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चंडीगढ़।
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 2.0 को लेकर जारी दिशा-निर्देशों के बाद यूटी प्रशासन ने भी मंगलवार को इस संबंध नए आदेश जारी कर दिए। इसके तहत अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के सभी दिशा-निर्देशों को प्रशासन ने शहर में लागू कर दिया है।
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एडवाइजर मनोज परिदा की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि जो भी नियम तोड़ेंगे, उन पर आईपीसी 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के विभिन्न सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। अनलॉक 2.0 के आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेंगे।
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नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम अभी बंद ही रहेंगे। 31 जुलाई तक अनलॉक 2.0 लागू रहेगा। इन सभी को खोलने को लेकर 31 जुलाई के बाद फैसला लिया जाएगा। शहर में कई कोचिंग संस्थान एक जुलाई से शिक्षण कार्य शुरू करने की तैयारी में थे लेकिन प्रशासन ने फिलहाल इसे पहले की तरह ही बंद रखने का फैसला किया है। कहा है कि स्कूल-कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह ही 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी को मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करने जैसे नियमों का पालन करना होगा।
15 जुलाई से खुलेंगे ट्रेनिंग संस्थान
नई गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू की अवधि एक घंटे कम कर दी गई है। अब रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति के घर के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। सिर्फ इमरजेंसी में ही बाहर निकल सकेंगे। प्रशासन ने अपने आदेश में कहा है कि 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे ट्रेनिंग संस्थान खुल सकेंगे लेकिन उन्हें कोरोना वायरस के बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। प्रशासन की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अनलॉक 2.0 के तहत दुकान पर एक समय में पांच से ज्यादा लोगों को रहने की अनुमति नहीं होगी। दुकान में काम करने वालों से लेकर आने वाले ग्राहकों तक को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।